बिहार: 2010 में आरोप, 2023 में कार्रवाई, BDO व अन्य अफसरों पर कार्रवाई में लग रहे 10 साल

Updated at : 09 May 2023 3:26 AM (IST)
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बिहार: 2010 में आरोप, 2023 में कार्रवाई, BDO व अन्य अफसरों पर कार्रवाई में लग रहे 10 साल

बिहार में कई अधिकारियों पर लापरवाही समेत कई आरोप लगें लेकिन विभाग द्वारा लगभग पांच से दस साल बाद कार्रवाई की गयी. इस दौरान कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये. सेवानिवृत्ति के कारण उन पर लगे आरोपों की फाइल बंद करनी पड़ी.

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मनोज कुमार, पटना. बिहार के कई बीडीओ, प्रसार पदाधिकारियों व कार्यपालक दंडाधिकारियों के खिलाफ अनियमितता, कार्यों में लापरवाही समेत अन्य आरोप लगे थे. मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के लगभग पांच से दस साल बाद ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्रवाई की गयी. इस दौरान कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये. सेवानिवृत्ति के कारण उन पर लगे आरोपों की फाइल बंद करनी पड़ी.

निंदन, वेतन कटौती व चेतावनी की ही हुई कार्रवाई

जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई हैं, उनमें एक की बर्खास्तगी को छोड़ दें, तो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गयी है. किसी के खिलाफ निंदन तो किसी की एक या दो वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी है. किसी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है.

इन बीडीओ पर देरी से हुई कार्रवाई

  • सीतामढ़ी की तत्कालीन महिला प्रसार पदाधिकारी इंदु कुमारी के खिलाफ कार्यालय में अनुपस्थित रहने व अन्य मामले में वर्ष 29.6.2010 को आरोपपत्र दाखिल. 21.12.2022 को सेवा से बर्खास्त किया गया.

  • तिलौथु के तत्कालीन बीडीओ अरविंद कुमार सिंह के खिलाफ वर्ष 23.3.2014 को सरकारी भूमि पर प्राइवेट स्कूल खोले जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप. 9.8.2021 को दो वेतन वृद्धि पर रोक. वह अभी मधुबनी के हरलाखी के बीडीओ हैं.

  • आरा सदर की तत्कालीन दंडाधिकारी मंजू कुमारी के खिलाफ कार्यालय में अनुपस्थित रहने व लापरवाही में 27.02.2015 को आरोपपत्र दाखिल. 18.8.2022 को एक वेतन काटने का आदेश.

  • औरंगाबाद के दाउदनगर के तत्कालीन प्रखंड प्रसार पदाधिकारी मो. खालिद अनवर पर वर्ष 2014-15 में धान अधिप्राप्ति में अनियमितता के आरोप में 22.4.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया गया. 21.11.2022 को आरोपमुक्त. इस दौरान वह सेवानिवृत्त हो गये.

  • नगर पंचायत कसबा की तत्कालीन प्रखंड प्रसार पदाधिकारी इंदुमती के खिलाफ 20.6.2016 को लापरवाही में आरोपपत्र दाखिल. 11.8.2021 को वेतनवृद्धि पर रोक.

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  • भागलपुर के रंगरा चौक की तत्कालीन बीडीओ उषा कुमारी सिन्हा के खिलाफ 2014-15 की योजना में लापरवाही में 29.6.2016 को आरोपपत्र दाखिल. 16.6.2021 को चेतावनी का दंड. अभी वह भागलपुर की सहायक परियोजना पदाधिकारी हैं.

  • पश्चिमी चंपारण के सिकटा के तत्कालीन बीडीओ मिथिलेश कुमार पर योजनाओं में लापरवाही में 2.2.2018 को आरोपपत्र दाखिल. वह 31.1.2020 को सेवानिवृत्त हो गये. मामले में 9.8.2021 को फाइल बंद कर दी गयी.

  • मुजफ्फरपुर के तत्कालीन सहायक प्रबंधक खाद्य निगम निर्मल कुमार सिंह पर अनुशासनहीनता में 18.5.2016 को आरोपपत्र दाखिल. 9.8.2021 को निंदन की कार्रवाई.

  • फुलवारीशरीफ की तत्कालीन महिला प्रसार पदाधिकारी आभा सिन्हा के खिलाफ 14.1.2017 को हुई नाव दुर्घटना में प्रतिनियुक्ति स्थल से गायब रहने का आरोपपत्र दाखिल. 23.6.2021 को निंदन की कार्रवाई.

  • रोहतास के शिवसागर के तत्कालीन बीडीओ अनिल कुमार के खिलाफ 6.8.2018 को कार्य में लापरवाही, योजना पूर्ण नहीं होने का आरोपपत्र दाखिल. इस दौरान अनिल सेवानिवृत्त हो गये. 23.6.2021 को फाइल बंद.

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