24 घंटे के अंदर करें बंद नहीं तो होगी प्राथमिकी

Published at :14 Sep 2017 10:07 AM (IST)
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24 घंटे के अंदर करें बंद नहीं तो होगी प्राथमिकी

नगर पर्षद के इओ ने उठाया कदम सासाराम कार्यालय : शहर में अवैध तरीके से चल रहे 32 बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करने की नोटिस नगर पर्षद ने जारी की है. 24 घंटे के अंदर बूचड़खाना बंद नहीं होने पर मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की चेतावनी नगर पर्षद ने […]

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नगर पर्षद के इओ ने उठाया कदम
सासाराम कार्यालय : शहर में अवैध तरीके से चल रहे 32 बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करने की नोटिस नगर पर्षद ने जारी की है. 24 घंटे के अंदर बूचड़खाना बंद नहीं होने पर मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की चेतावनी नगर पर्षद ने दी है. नगर पर्षद ने उक्त कदम प्रभात खबर में 12 सितंबर को ‘घर में रहना हुआ मुश्किल’ शीर्षक से छपी खबर के बाद उठाया है.
बुधवार को जिन 32 बूचड़खानों के मालिकों के विरुद्ध नोटिस जारी की है उसमें मुरादाबाद के इरफान कुरैशी, मोबिन कुरैशी, शमशेर कुरैसी व डब्लू कुरैशी, नूरनगंज मुहल्ले के शहजाद कुरैशी, बब्लू कुरैशी, अख्तर कुरैशी व राजू कुरैशी, मुगलपुरा मुहल्ला के अशरफ कुरैशी, रेयाज कुरैशी, नरूल कुरैशी, नसीम कुरैशी, सफीक कुरैशी, अखलाक कुरैशी, अनवर कुरैशी, बारी कुरैशी, अंसार कुरैशी, मोख्तार कुरैशी, अमीरूद्दीन कुरैशी, नरूल कुरैशी, क्यामूद्दीन कुरैशी, मोहम्मद असलम कुरैशी, जमील अहमद कुरैशी,अलाउद्दीन कुरैशी, शहाबु कुरैसी, अख्तर हुसैन कुरैशी, इनामुद्दीन कुरैशी, इमाम कुरैशी, सदरू कुरैशी व जमील अहमद कुरैशी, बड़ा शेखपुरा मुहल्ला केनेयाज कुरैशी व आदमखानी मुहल्ले के नसीम कुरैशी को नोटिस जारी किया है.
नगर पर्षद से 13 सितंबर को जारी नोटिस में कहा गया है कि 20 मार्च, 2017 को बूचड़खाना बंद करने का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद बूचड़खाने बंद नहीं हुए. संबंधित वार्ड जमादारों के प्रतिवेदन के आलोक में 4 अगस्त, 2017 को पुन: अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया. परंतु अबतक अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद नहीं किया गया है. आप सभी पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर बूचड़खाना बंद कर लिखित सूचना कार्यालय को दें.
अन्यथा आपके विरुद्ध प्राथमिकी कर कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी (इओ) मनीष कुमार ने बताया कि सभी को नोटिस जारी किया गया है. जवाब नहीं देने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. नोटिस की सूचना डीएम, एसडीओ व संबंधित थानाध्यक्ष को दी गयी है.
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