पूर्णिया में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, चिन्हित किये गये 4500 लंबित मामले

Published by :ARUN KUMAR
Published at :08 May 2026 6:02 PM (IST)
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पूर्णिया में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, चिन्हित किये गये 4500 लंबित मामले

चिन्हित किये गये 4500 लंबित मामले

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पूर्णिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया द्वारा 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह लोक अदालत व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के साथ-साथ बनमनखी, धमदाहा और बायसी न्यायालयों में एक साथ आयोजित होगी. इस वर्ष का यह दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4500 लंबित मामले चिन्हित किये गये हैं. चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 20,000 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है. वाद निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए लगभग 18 पीठ का गठन किया जाएगा. वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 02-02 पीठ का गठन किया जा रहा है. आमजनों के सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा, जहां पारा विधिक स्वयं सेवक मौजूद रहेंगे.

लंबित ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत

पूर्णिया. लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है. बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026 ” के तहत 9 मई को पूर्णिया में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ई-चालानों का निबटारा किया जायेगा. कहा गया है कि शमन के रूप में निर्गत चालानों में से वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है, इस प्रकार के चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी.

लोक अदालत में इन मामलों का होगा

निबटारा

आपराधिक मामले

बैंक रिकवरी केसमोटर दुर्घटना बीमा दावेएनआई एक्ट (धारा 138) से जुड़े मामलेश्रम विवादबिजली और पानी बिल से जुड़े मामलेपारिवारिक विवादभूमि अधिग्रहण एवं राजस्व मामलेउपभोक्ता विवाद शामिल हैं……………

जिला जज की अपील

मैं, पूर्णिया जिला के आमजनों से अपील करना चाहता हूं कि जिन पक्षकारों/पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौता के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे दिनांक 09 मई 2026 को संबंधित न्यायालय में उभय पक्ष पहुंचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं. वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च / मुफ्त तत्काल निष्पादित करायें.

कन्हैया जी चौधरी,प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार

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