ePaper

बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले को अधिकाधिक संख्या में चिह्नित करें : सचिव

Updated at : 16 Feb 2026 7:20 PM (IST)
विज्ञापन
बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले को अधिकाधिक संख्या में चिह्नित करें : सचिव

14 मार्च को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा व बायसी में भी आयोजित की जायेगी.

विज्ञापन

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक पूर्णिया. 14 मार्च को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा व बायसी में भी आयोजित की जायेगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार सोमवार को अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिला नीलाम विभाग व बैंक अधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में जिला नीलाम पदाधिकारी शीलिमा कुमारी उपस्थित हुई. वहीं बैंक अधिकारियों में भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णिया, बिहार ग्रामीण बैंक पूर्णिया, केनरा बैंक पूर्णिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पूर्णिया, यूको बैंक पूर्णिया, एचडीएफसी बैंक, पूर्णिया आई डी बी आई बैंक पूर्णिया व दि डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पूर्णिया के बैंक अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए. बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णिया उपस्थित नहीं हुए. बैठक में सचिव द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले को अधिक से अधिक संख्या में चिह्नित करें. चिह्नित मामलों में ऋणधारकों को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें व कार्यालय से हस्ताक्षर करावें. ज्ञात हो कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, शमनीय ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, जनउपयोगी सेवाएँ से संबंधित मामले जैसे बिजली व पानी बिल, तलाक छोडकर वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, सेवा व पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले व अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निबटारा किया जायेगा.

विज्ञापन
ARUN KUMAR

लेखक के बारे में

By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन