हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना भी

Updated at : 22 May 2024 7:55 PM (IST)
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साथ ही अलग से प्रत्येक को 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

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प्रतिनिधि पूर्णिया कोर्ट. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अलग से प्रत्येक को 30 हजार का जुर्माना भी लगाया. सजा पानेवालों में सुनील यादव, माधव मृणाल उर्फ बादल यादव तथा शंकर मेहता शामिल है. सभी केनगर थाना मरंगा थाना क्षेत्र के सातकोदरिया गांव के निवासी बताये जाते हैं. मामला सत्रवाद विचरण संख्या 320/ 21 से संबंधित है. इसके लिए केनगर, मरंगा थाना कांड संख्या 511/ 19 दर्ज कराया गया था. इसके सूचक जितेंद्र कुमार राय हाजीपुर जिला वैशाली के रहने वाले हैं. गौरतलब है कि सूचक ने प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए आवेदित किया कि दाे साल पहले अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मुकदमा को लेकर आपसी रंजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया. अभियुक्त सूचक के भाई जो स्थानीय ईट भट्ठा में बैठे हुए थे, वहां जाकर उन्हें मुकदमा उठाने की धमकी दी और मोबाइल फोन से सूचक से भी बात करवाया. केस नहीं उठाने की स्थिति में दोनों भाईयों को गोली मारने की धमकी दी और अंततः सूचक के भाई को कनपटी, पेट और छाती में गोली मारकर हत्या कर दी. साथ ही एक अन्य ईट भट्ठा पर काम करने वाले स्टाफ को भी गोली मारकर घायल कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्षी का बयान एवं अन्य तथ्यों को देखते हुए अभियुक्तों को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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