धमदाहा. मीरगंज नगर पंचायत ने अपने नागरिकों का होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले ब्याज की पूरीराशि माफ कर दी है. जिनका टैक्स अब तक जमा नहीं हो सका है या जिनका होल्डिंग टैक्स बकाया है, वे 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त राशि जमा करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा. यह योजना सीमित अवधि के लिए लागू की गई है जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. इसकी जानकारी देते हए नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी दीपा कमारी ने बताया कि 31 मार्च के बाद बकाया टैक्स की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी. नगर पंचायत प्रशासन ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर योजना का लाभ उठाएं और अनावश्यक ब्याज से बचने के लिए सभी समय पर टैक्स जमा कर दें.
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