अवैध दखल को ले चिह्नित 50 घर व दुकानों पर लगाये गये लाल निशान
बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर होगा बुल्डोजर एक्शन
पूर्णिया. हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा जगह खाली करने का फरमान जारी किया गया है. इसके लिए चिह्नित 50 मकान व दुकानों पर लाल निशान लगा दिए गये हैं और महज 24 घंटे की मोहलत दी गई है. इधर, बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन ने भी अतिक्रमित भूखंड अविलंब खाली करने की सख्त हिदायत दी है. याद रहे कि यह जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड की है. जिस पर लोगों ने कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है. समझा जाता है कि आने वाले शनिवार को हाउसिंग कालोनी में बुल्डोजर एक्शन हो सकता है. यहां तीन सौ से अधिक लोगों का अवैध कब्जा है.
गौरतलब है कि इससे पहले भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस के जरिये खाली करने की हिदायत दी गयी थी, लेकिन अब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमित घरों व दुकानों पर लाल रंग के क्रॉस निशान लगाये गये है जिससे अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है. गुरुवार को कई लोग खुद से कहीं दुकान हटा ते तो कहीं कोई अपनी ही बाउंड्री को तोड़ते नजर आए. दरअसल, हाउसिंग बोर्ड की जिस जमीन पर योजना के तहत सिनेमा हॉल, हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनने वाला है उसी पर अवैध कब्जा बना हुआ है. पहलेचरण में इसे ही अतिक्रमण से मुक्त कराने की योजना है. इसी तरह सिनेमा हॉल की जमीन रंगभूमि चौक से सटे दक्षिण और हेल्थ सेंटर व कम्युनिटी सेंटर की जमीन प्राथमिक विद्यालय के सटे पश्चिम और उत्तर दिशा में चिन्हित है. आवास बोर्ड की मानें तो अगले दो दिनों के अंदर हाउसिंग कॉलोनी में सिनेमा हॉल, हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर की जमीन को खाली कराने के लिए सख्ती के साथ अभियान चलाया जाएगा. इसको लेकर जिला प्रशासन और बिहार राज्य आवास बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाए जाने की तैयारी की जा चुकी है.अतिक्रमणकारियों को मिली आखिरी चेतावनी
पूर्णिया के सदर एसडीएम पार्थ गुप्ता, आवास बोर्ड भागलपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन समेत अन्य पदाधिकारी पुलिस बल के साथ हाउसिंग कॉलोनी में सबंधित जगहों ओर घूम घूम कर अतिक्रमण हटाने के लिए आखिरी बार चेतावनी दी है. अतिक्रमणकारियों को अगाह किया गया है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड, पूर्णिया की अधिगृहीत भूमि, परिसीमन क्षेत्र में अतिक्रमित की गयी भूमि और मकान अविलंब खाली कर दें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई उनकी बाध्यता होगी. उक्त भूखंड पर बने मकानों को ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी गयी है. यह भी कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने के विरुद्ध विधि संगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही नियमानुसार दंड शुल्क भी वसूला जाएगा.कहते हैं अधिकारी
पूर्णिया के इंदिरा नगर हाउसिंग बोर्ड में सिनेमा हॉल, कम्युनिटी सेंटर की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा. सदर एसडीएम पार्थ गुप्ता के साथ अतिक्रमण हटाने से पहले आखिरी बार लाल निशान लगा कर अविलंब अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है. खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी.राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, भागलपुर
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