पूर्णिया में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा, अब जिले में शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे बाजार

Updated at : 27 Apr 2021 1:56 PM (IST)
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पूर्णिया में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा, अब जिले में शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे बाजार

पूर्णिया जिले में कोविड संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है. अब पूरे जिले में तीन हफ्ते तक शनिवार व रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी. इससे पहले केवल पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी थी.

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पूर्णिया जिले में कोविड संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है. अब पूरे जिले में तीन हफ्ते तक शनिवार व रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी. इससे पहले केवल पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी थी.

प्रशासन के अनुसार, 21 अप्रैल से 15 मई तक पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया था. पूर्णिया जिला अन्तर्गत कोविड 19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर संक्रमण के मामले को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी राहुल कुमार ने धारा 144 के अधीन 15 मई तक के लिए समुदाय के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है.

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, 15 मई तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत कसबा व बनमनखी, सभी प्रखण्ड मुख्यालय में दुकानें एवं व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे. इसके अतिरिक्त प्रमुख हाटों व बाजारों में भी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. इसमें डगरूआ का बरसौनी बाजार, अमौर का बड़ा ईदगाह बाजार, बैसा का मजगामा हाट, केनगर का चम्पानगर बाजार, बनमनखी का जानकीनगर बाजार, चकमका बाजार, सरसी बाजार, धमदाहा का मीरगंज बाजार, रूपौली का बिरौली बाजार, टीकापट्टी बाजार शामिल हैं. उक्त अवधि में केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल, सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट एवं भोजनालय को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खुलने की अनुमति रहेगी. पूर्णिया में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा तथा Hindi News से अपडेट के लिए बने रहें।

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संपूर्ण जिले में कंटेंमेंट जोन के भीतर अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें एवं व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगें. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा. आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा -188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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