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पूर्णिया में मेयर पद का चुनाव आज, हाइकोर्ट ने परिणाम पर लगायी रोक

पूर्णिया : नगर निगम के महापौर पद के लिए आज होने वाला चुनाव निर्णायक दौड़ में पहुंच गया है. गुरुवार को इस मामले में हाइकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि डीआइजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में चुनाव आयोग के प्रथम वर्ग के अधिकारी की उपस्थिति में चुनाव होगा. कोर्ट के अगले […]

पूर्णिया : नगर निगम के महापौर पद के लिए आज होने वाला चुनाव निर्णायक दौड़ में पहुंच गया है. गुरुवार को इस मामले में हाइकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि डीआइजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में चुनाव आयोग के प्रथम वर्ग के अधिकारी की उपस्थिति में चुनाव होगा. कोर्ट के अगले आदेश तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकेगी.

दरअसल यह आदेश पूर्व महापौर विभा कुमारी द्वारा हाइकोर्ट में दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 14679/18 की सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास जैन ने दिया है. याचिका में कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने वाले वार्ड संख्या 39 के पार्षद विलास चौधरी मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे निगम द्वारा आयोजित लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित पाये गये थे. याचिका में जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 27 जून को ही नगर निगम के आयुक्त द्वारा विलास चौधरी के बाबत दिशा निर्देश मांगा गया था. जबकि 29 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई थी. वहीं डीएम ने 2 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन की मांग की. इसके बाद जिला पदाधिकारी के पत्र के आलोक में 07 अगस्त को
राज्य निर्वाचन
पूर्णिया में मेयर…
आयोग द्वारा वार्ड पार्षद विलास चौधरी को पत्र भेज कर 24 अगस्त को आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए कहा है कि 10 अगस्त को होनेवाले मेयर चुनाव का परिणाम इस रिट के अंतिम परिणाम से निर्धारित होगा. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चुनाव का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जाये जब तक कि अदालत का आदेश नहीं आ जाता है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 अगस्त को निर्धारित किया है.
डीआइजी की देखरेख में चुनाव आयोग के प्रथम वर्ग के अधिकारी की उपस्थिति में होगा चुनाव
कोर्ट के अगले आदेश तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं
उच्च न्यायालय का महापौर चुनाव के बाबत दिशा निर्देश आया है. दिशा निर्देश के अनुसार डीआइजी चुनाव स्थल पर मौजूद रहेंगे. हाइकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चुनाव होगा लेकिन चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होगी. बाद में न्यायालय का जो आदेश होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जायेगी.
प्रदीप कुमार झा, डीएम, पूर्णिया

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