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Prime Minister Employment Generation Scheme में ट्रांसजेंडर को मिलेगी छुट, युवाओं को मिलेगा लाभ

Updated at : 10 Jul 2022 5:42 PM (IST)
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Prime Minister Employment Generation Scheme में ट्रांसजेंडर को मिलेगी छुट, युवाओं को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (Prime Minister Employment Generation Scheme) आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चलायी जा रही है. इसमें युवाओं के साथ ट्रांसजेंडर का विशेष ध्यान रखा गया है. इसमें आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा एवं उनको अधिक सब्सिडी दी जायेगी.

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (Prime Minister Employment Generation Scheme) आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरु की गई है. केंद्र सरकार की ओर से इसका शुभारंभ 2022 में हुआ. इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा. हम आपके इस स्टोरी में बतायेंगे कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं.

क्या है रोजगार सृजन योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की दो योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना को मिलाकर बनायी गई स्कीम है. इसका उदेश्य देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है. इस योजना के तहत उन युवाओं को सहायता देनी है जो सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी न करके खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं. इसके साथ ही वे उस रोजगार से खुद के साथ दो-चार और लोगों को रोजगार दे सकें.

बैंको की हर शाखा की होगी मानीटरिंग

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब बैंको की हर शाखा की मानीटरिंग होगी. अभी तक जिले के लक्ष्य ही बात होती थी. लेकिन अब पूरे बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8 हजार लोगों को इस योजना के तहत ऋण उपल्बध कराए जाने का लक्ष्य है. उद्योग ‍‍विभाग ने अपने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधको को यह निर्देश भेजा है कि इस योजना के तहत बैंकों को निर्धारित लक्ष्य से तीन गुना अधिक आवेदन भेजे जाएं. इस लिहाज से ‍‍वर्तमान वित्तिय ‍वर्ष में इस योजना के तहत 24 हजार आवेदन बैंकों को भेजे जाएंगे.

ट्रांसजेंडर को विशेष श्रेणी में रखा गया है

सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य देशभर के युवाओं को गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा एवं उनको भी अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी

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