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निर्देश: दाखिल-खारिज और परिमार्जन के समाधान में पिछड़ने वाले अंचल करें सुधार

Updated at : 21 Jun 2025 1:38 AM (IST)
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निर्देश: दाखिल-खारिज और परिमार्जन के समाधान में पिछड़ने वाले अंचल करें सुधार

राज्य में दाखिल -खारिज और परिमार्जन के समाधान में पिछड़ने वाले अंचलों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अविलंब सुधार का निर्देश दिया गया है

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संवाददाता, पटना

राज्य में दाखिल -खारिज और परिमार्जन के समाधान में पिछड़ने वाले अंचलों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अविलंब सुधार का निर्देश दिया गया है. इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अगली समीक्षा बैठक में ऐसे अंचलों को पूरी जवाबदेही से सुधार दिखाना होगा. इस संबंध में जिलाधिकारियों से भी उनके क्षेत्र के अंचलों में दाखिल -खारिज और परिमार्जन के लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा गया है.

सूत्रों के अनुसार अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दाखिल- खारिज और परिमार्जन के प्राप्त आवेदनों की अपने स्तर से समीक्षा कर स्क्रूटनी करें. साथ ही आवेदनों की जांच कर उसका निष्पादन अविलंब कराना सुनिश्चित करें. विभागीय सूत्रों का कहना है कि दाखिल -खारिज और परिमार्जन के बारे में यह शिकायत मिल रही है कि अधिकतर आवेदनों को रिजेक्ट या रिवर्ट करते समय उचित कारण नहीं बताया जाता है.

अकारण आवेदन रिजेक्ट या रिवर्ट नहीं करने का निर्देश

विभाग की तरफ से सीओ को यह निर्देश दिया गया है कि दाखिल- खारिज और परिमार्जन के आवेदनों को अनावश्यक और अकारण रूप से रिजेक्ट और रिवर्ट नहीं करें. इसके लिए यदि जरूरी कागजात की जरूरत हो तो आवेदक को इसके बारे में विधिवत सूचना देकर कागजात मंगवाकर दाखिल -खारिज और परिमार्जन का समाधान करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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RAKESH RANJAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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