संवाददाता, पटना पोस्टल बैलेट पेपर से वोट करनेवाले वोटरों को वोट करने के लिए 11 अक्तूबर तक निर्वाची पदाधिकारी के पास आवेदन जमा करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद वोटरों को 12 डी फॉर्म उपलब्ध कराया जायेगा. इसके बाद वे पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं. पोस्टल बैलेट पेपर से वोट करनेवाले में अनिवार्य सेवा से जुड़े कर्मियों, 85 साल से अधिक आयु के वोटर, दिव्यांग व कोविड से प्रभावित वोटर इसका उपयोग कर सकते हैं. अनिवार्य सेवा वोटर में बिजली विभाग, बीएसएनएल, रेलवे, डाक व तार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, कॉम्फेड व संबंधित दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य निगम, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम के कर्मी, अग्निशमन सेवाएं, ट्रैफिक, एंबुलेंस सेवाएं व मतदान दिवस पर कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी शामिल हैं. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने सभी निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारी को पोस्टल बैलेट पेपर के लिए फॉर्म 12डी जारी करने की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है. 85 साल से अधिक आयु के 34260 वोटर : जिले में 85 साल से अधिक आयु के 34260 वोटर हैं. ऐसे वोटर पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं. वहीं जिले में 12385 सेवा वोटर हैं. दिव्यांग वोटरों की संख्या 32036 हैं. ऐसे वोटरों के द्वारा पोस्टल बैलेट पेपर से वोट करने के लिए आवेदन देने पर बीएलओ के द्वारा फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराया जायेगा. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा फॉर्म 12डी में प्राप्त आवेदनों की जांच करने पर समय से प्राप्त होने पर वोटरों को पोस्टल बैलेट पेपर निर्गत होगा.
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