टेंडर घोटाला: ठेकेदार रिशु श्री की जमानत याचिका खारिज, संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर 10 जुलाई को सुनवाई

Author Nitish kumar|Edited by Nikhil Anurag
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रिशु श्री की फाइल फोटो

रिशु श्री की फाइल फोटो

Bihar Tender Scam : बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद ठेकेदार रिशु श्री को राहत नहीं मिली है. विशेष निगरानी अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, IAS अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी.

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Bihar Tender Scam : बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में विशेष निगरानी अदालत ने जेल में बंद ठेकेदार रिशु श्री को राहत देने से इनकार कर दिया है. विशेष निगरानी न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

रिशु श्री की जमानत याचिका हुई खारिज

विशेष निगरानी अदालत ने गुरुवार को आदेश सुनाते हुए टेंडर घोटाला मामले के आरोपित ठेकेदार रिशु श्री की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने पूर्व में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

तारिणी दास की जमानत पर फैसला सुरक्षित

इसी मामले में भवन निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता तारिणी दास की नियमित जमानत याचिका पर भी गुरुवार को सुनवाई हुई. विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर 10 जुलाई को सुनवाई

टेंडर घोटाला मामले के आरोपित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस याचिका पर विशेष अदालत में 10 जुलाई को सुनवाई होगी.

सात आरोपितों के खिलाफ दायर हो चुका है आरोपपत्र

गौरतलब है कि विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने विभिन्न सरकारी विभागों की ठेकेदारी में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर यह मामला दर्ज किया था. अनुसंधान पूरा होने के बाद आईएएस अधिकारी संजीव हंस समेत सात आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है.

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