चुनावी सभाओं में 100 से अधिक लोगों की अनुमति दे सकती हैं राज्य सरकारें, केंद्र ने दी हरी झंडी, इन निर्देशों को करना होगा पालन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Oct 2020 5:54 PM
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकारों से कहा है कि आसन्न चुनावों को लेकर विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों के साथ राजनीतिक समारोहों की अनुमति दे सकती है.
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकारों से कहा है कि आसन्न चुनावों को लेकर विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों के साथ राजनीतिक समारोहों की अनुमति दे सकती है. मालूम हो कि बिहार में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होने की घोषणा की जा चुकी है. यह चुनाव 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, और सात नवंबर को होगी, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारें अब उन विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों के साथ राजनीतिक समारोहों की अनुमति दे सकती हैं, जहां आनेवाले भविष्य में विधानसभा या संसदीय चुनाव आयोजित किया जाना है.
भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव समेत 11 राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा की थी. साथ ही निर्णय लिया गया है कि संबंधित राज्य सरकारें, उन विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जहां चुनाव होने हैं, 15 अक्टूबर, 2020 से पहले राजनीतिक सभाओं में 100 लोगों की मौजूदा सीमा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति दे सकती हैं.
हालांकि, यह कुछ शर्तों के अधीन होगा. जैसे, बंद स्थानों में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जायेगी. साथ ही सभी लोगों को कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टैंसिंग, थर्मल स्कैनिंग के प्रावधानों का पालन करना होगा.
वहीं, खुले स्थानों के लिए, जमीन के आकार को ध्यान में रखा जाना जरूरी होगा. साथ ही सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्त पालन करना होगा. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को राजनीतिक सभाओं को विनियमित करने और इसे लागू करने के लिए विस्तृत एसओपी जारी करने के लिए कहा गया है.
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