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बोर्ड, निगम में संविदा पर 70 वर्ष तक नियोजित हो सकेंगे सेवानिवृत्त कर्मी

Updated at : 02 Aug 2025 1:59 AM (IST)
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बोर्ड, निगम में संविदा पर 70 वर्ष तक नियोजित हो सकेंगे सेवानिवृत्त कर्मी

राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा पर नियोजन को लेकर बड़ी स्पष्टता देते हुए अधिकतम उम्र सीमा को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है.

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संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा पर नियोजन को लेकर बड़ी स्पष्टता देते हुए अधिकतम उम्र सीमा को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है.अब बिहार के बोर्ड, निगम और सोसायटी में स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा, बशर्ते उन पदों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष हो. वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा उन पदों पर लागू होगी, जिनकी नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है, लेकिन जो पद 65 वर्ष की सेवा आयु वाले हैं, वहां संविदा पर 70 वर्ष तक का नियोजन संभव होगा.गौरतलब है कि विभागों की ओर से हाल के दिनों में बोर्ड, निगम और सोसायटी में संविदा नियोजन के लिए वित्त विभाग से दिशा-निर्देश मांगे जा रहे थे, जिस पर अब स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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By RAKESH RANJAN

RAKESH RANJAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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