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गैर-आवासीय संपत्ति कर में छूट से व्यवसायियों को राहत

राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को गैर-आवासीय संपत्ति कर के गुणक में कमी लाकर व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है.

पटना. राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को गैर-आवासीय संपत्ति कर के गुणक में कमी लाकर व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है. नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि विभाग की अनुशंसा पर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद कई तरह की गैर-आवासीय संपत्तियों पर पहले से कम कर लगेगा. मंत्री ने बताया कि 2013 में लागू नियमावली के तहत 2023 में कर की दर तीन गुना कर दी गई थी. अब मुख्यमंत्री की सहमति से इसे तर्कसंगत बनाते हुए कई श्रेणियों में आधा कर दिया गया है. निर्धन, अक्षम, महिला और बच्चों के लाभार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित गैर-लाभकारी शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों पर कर का गुणक 1 ही रहेगा. विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि अनिच्छुक करदाताओं के कारण वसूली प्रभावित हो रही थी. संशोधन के बाद स्वैच्छिक भुगतान बढ़ेगा, विलंब में कमी आएगी. इससे छोटे दुकानदारों, कुटीर उद्योगों, गोदाम धारकों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. साथ ही छोटे और मध्यम व्यवसायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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