अमित कात्याल के खिलाफ इडी की याचिका पर सुनवाई से सुपीम कोर्ट का इनकार

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अमित कात्याल के खिलाफ इडी की याचिका पर सुनवाई से सुपीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले रेलवे की नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और व्यवसायी अमित कत्याल को दी गयी जमानत के खिलाफ इडी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

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कोर्ट ने कहा, छोटी कछली के पीछे क्यों पड़ना, बड़े 11 आरोपी को इडी ने अब तक नहीं किया गिरफ्तार

संवाददाता,पटना

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले रेलवे की नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और व्यवसायी अमित कत्याल को दी गयी जमानत के खिलाफ इडी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती.

कोर्ट ने इडी से कहा, ‘कोई बड़ा आदमी नहीं. मुख्य लोग गिरफ्तार नहीं किये गये हैं. छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों पड़ना? क्या आपको उन पर कार्रवाई से डर लगता है. आपने 11 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?’

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून के अनुसार अनुचित है और इसे खारिज करना चाहिए. उच्च न्यायालय ने गत बीते साल 17 सितंबर को अमित कत्याल को जमानत दे दी थी. साथ ही इडी की नीति को चुनिंदा तरीके से लोगों पर निशाना साधने वाला बताते हुए उसकी निंदा की थी. इस मामले में राजद अध्यक्ष के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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