लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया राशनकार्ड, अब लोग कर सकेंगे शिकायत

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 02 Jul 2020 7:18 PM

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पटना : नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में राशन कार्ड को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने को स्वीकृति दी गयी. अब राशनकार्ड बनाने में देरी होने या आवेदन को रद्द करने पर कोई भी व्यक्ति लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायत कर सकेगा. साथ ही इसमें अपील का भी प्रावधान है.

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पटना : नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में राशन कार्ड को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने को स्वीकृति दी गयी. अब राशनकार्ड बनाने में देरी होने या आवेदन को रद्द करने पर कोई भी व्यक्ति लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायत कर सकेगा. साथ ही इसमें अपील का भी प्रावधान है.

राशन कार्ड और अदालत में लंबित मामलों की सुनवाई अब तक इस अधिनियम में वर्जित थी. लेकिन, राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया को सुलभ करते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया है. अब समय सीमा के तहत शिकायतों की सुनवाई भी हो सकेगी और आवेदन का निबटारा भी हो सकेगा.

सूचना सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राशनकार्ड को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने पर मामले में असंतुष्ट होने पर अपील भी की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि गैर राशन कार्ड धारी सुयोग्य परिवारों के लिए अब तक 23.98 लाख नये राशन कार्ड बनाये गये हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नये राशन कार्ड को 15 जुलाई तक हर हाल में बांटने का निर्देश दिया है. रोजगार पर फोकस करते हुए अब तक 4.78 लाख योजना के तहत नौ करोड़ 36 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया है.

सूचना सचिव ने बताया कि अब तक बने 23.98 लाख राशनकार्डों में से छह लाख 22 हजार कार्डों का वितरण किया जा चुका है. साथ ही 18.3 लाख किसानों के खाते में 566.29 करोड़ की फसल इनपुट अनुदान की राशि जमा करा दी गयी है.

Posted By : Kaushal Kishor

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