संवाददाता, पटनापरिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पर शौचालय और यूरिनल की नियमित सफाई होनी चाहिए, जिसके लिए एक कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति करना होगा. साथ ही महिला और पुरुष के लिए निर्धारित आकार के अलग-अलग इंडियन और वेस्टर्न (कमोड) शौचालय एवं यूरिनल की सुविधा होनी चाहिए.
सुविधाओं में कमी होने पर पंप लाइसेंस होगा निलंबित
बिहार मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल डीलर लाइसेंसिंग ऑर्डर’ 1966 के नियम-2 (ई) के आलोक में पेट्रोल पंप पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चत कराना अनिवार्य है.इनमें पंप पर महिला और पुरुष के लिए साफ शौचालय और यूरिनल, स्वच्छ पेयजल, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, पेट्रोल पंप की स्वच्छता और रखरखाव, ग्राहकों से संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए. मूलभूत सुविधाओं वाले पेट्रोल पंप का लाइसेंस रिन्यू किया जायेगा.इमरजेंसी काल की भी फ्री सुविधा
वहीं, ऐसे पेट्रोल पंप संचालक, जिन्होंने पंप पर मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित नहीं किया है, उनका लाइसेंस निलंबित किया जायेगा. दूसरी ओर देशभर के सभी पेट्रोल पंप पर यात्रियों के लिए फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी कॉल, महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, गाड़ी के टायर के लिए हवा, ईंधन की शुद्धता की जांच जैसी अनिवार्य सुविधाएं मुफ्त होती हैं.परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा
सफर के दौरान लोग पेट्रोल पंप पर शौचालय का इस्तेमाल करते है. ऐसे में पंप मालिक शौचालयों में पर्याप्त रोशनी, सफाई और चलित अवस्था में रखें. पेट्रोल पंप पर महिला,पुरुष,बच्चे, बूढ़े सभी के लिए एक सुरक्षित व सुविधाजनक शौचालय जरूरी है. महिला – पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग इंडियन और वेस्टर्न (कमोड) टॉयलेट होना चाहिए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है