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पटना हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्रियों पर बहाल शिक्षकों के मामले में की सुनवाई, सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व कोर्ट ने 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक है वे खुद शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दें

पटना. फर्जी डिग्रियों के आधार पर बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की हुई बहाली के मामले कि जांच करने को लेकर दायर किए गए लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 13 मार्च तक मांगी है .कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने रंजीत पंडित द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं. वे वेतन भी उठा रहे है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इससे पूर्व कोर्ट ने 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक है उन्हें एक अवसर दिया जाता है कि वे खुद शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दें. कोर्ट ने स्पष्ट किया था की अगर ऐसे शिक्षक अपना पद स्वयं छोड़ देते हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी.

इस मामले की सुनवाई के दौरान 26 अगस्त, 2019 को याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस आदेश के बाद भी बड़ी संख्या में जाली सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षक कार्यरत है और वेतन भी ले रहे है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पूरे मामले को निगरानी विभाग को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए दे दिया.

दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया की 31 जनवरी, 2020 के सुनवाई दौरान निगरानी विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा इनके संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है. अभी भी एक लाख दस हजार से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. जांच में यह भी पाया गया कि 1316 शिक्षक बिना वैध डिग्री के नियुक्त किये गये. कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय सचिव से हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा. सोमवार को इसी मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले से संबंधित रिर्पोट तलब किया है.

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