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Bihar Municipal Corporation Elections: बिहार नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक, पटना हाई कोर्ट ने दिया फैसला

Updated at : 04 Oct 2022 5:58 PM (IST)
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Bihar Municipal Corporation Elections: बिहार नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक, पटना हाई कोर्ट ने दिया फैसला

29 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई पूरी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई कर अपना फैसला सुनाने को कहा था तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला करेगा.

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बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नियमों के मुताबिक स्थानीय निकायों में ओबीसी को तब तक आरक्षण नहीं दिया जा सकता जब तक कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में रखी गई तीन शर्तों को पूरा नहीं करती. पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सामान्य रूप से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अधिसूचित करने के बाद चुनाव होंगे. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर आप वोटिंग की तारीख बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा सकते हैं. इससे पहले 29 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई पूरी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई कर अपना फैसला सुनाने को कहा था तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला करेगा. हाल ही में हाईकोर्ट ने भी आयोग को यह तय करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था कि चल रही चुनाव प्रक्रिया को रोका जाए या नहीं.

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