संवादादता, पटना
सीबीएसइ से एफिलिएटेड स्कूल प्रबंधकों के लिए विद्यार्थियों के विभिन्न सर्टिफिकेट जैसे मार्कशीट, माइग्रेशन व पासिंग सर्टिफिकेट में नाम सुधार को लेकर जरूरी दस्तावेजों की जानकारी साझा की है. सीबीएसइ के रीजनल ऑफिस में नाम सुधार के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी चिपकायी गयी है. इसके साथ ही सभी स्कूल प्रबंधकों को भी इ-मेल के जरिये इसकी जानकारी साझा की गयी है. माता-पिता, विद्यार्थी और जन्म तिथि में हुई गलती को सुधारने के लिए स्कूल का स्पष्टीकरण, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट, सरकार की ओर से जारी गजेट नोटिफिकेशन का होना जरूरी है. इसके साथ ही पब्लिक डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत होगी. नाम में सुधार के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले स्कूल की ओर से बोर्ड के रीजनल ऑफिस में लिखित आवेदन और जरूरी डॉक्यूमेंट स्कूल की ओर से अभिप्रमाणित कर भेजना होगा. इसके बाद बोर्ड ऑफिस की ओर से अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित समयावधि में सुधार कर स्कूल को डॉक्यूमेंट भेजा जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

