निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत नामांकित बच्चों का गलत आंकड़ा देने वाले स्कूलों को नोटिस

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निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत नामांकित बच्चों का गलत आंकड़ा देने वाले स्कूलों को नोटिस

आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (आरटीइ) के तहत नामांकन नहीं लेने और गलत आकंड़ा पोर्टल पर अपलोड करने वाले निजी स्कूलों को जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा रहा है.

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संवाददाता, पटना आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (आरटीइ) के तहत नामांकन नहीं लेने और गलत आकंड़ा पोर्टल पर अपलोड करने वाले निजी स्कूलों को जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (डीइओ) की इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है. निजी स्कूल अपना प्रस्वीकृति रद्द होने के डर से प्रतिदिन डीइओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. डीईओ कार्यालय में अभिभावकों ने पटना में कुछ नामचीन स्कूलों ने आरटीइ के तहत बच्चों को नामांकन लेने से इंकार करने की शिकायत दर्ज करायी है. इस पर इन स्कूलों ने डीइओ कार्यालय को यह तर्क दिया गया उनका स्कूल अल्पसंख्यक की श्रणी में आता है. इसलिए अल्पसंख्यक स्कूलों पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है. डीइओ कार्यालय ने ऐसे स्कूलों को नोटिस दिया है और कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी और शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है. इसके अलावा जिले के 100 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन नहीं लिया और लिया है तो शिक्षा विभाग के पोर्टल पर गलत आंकड़ा पेश किया है. पांच प्रखंड के बीइओ से मांगा गया स्पष्टीकरण जिला शिक्षा कार्यालय ने बख्तियारपुर, बाढ़, बिहटा, मनेर और फुलवारीशरीफ प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी (बीइओ) से इ-संबंधन पोर्टल पर विद्यालयों के गलत सत्यापन करने पर स्पष्टीकरण मांगा है. डीईओ ने सभी पांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के तहत विद्यालयों की प्रस्वीकृति के लिए प्रखंड स्तर पर मानक जांच करने का प्रावधान है. इन प्रखंडों में विद्यालयों की जांच नहीं की गयी और न ही इसको लेकर विभाग को स्पष्ट जानकारी दी गयी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी पांच प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए निर्देशित किया है.

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