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गाड़ियों में तेज हाॅर्न लगाकर बढ़ा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण

Updated at : 10 May 2024 1:50 AM (IST)
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गाड़ियों में तेज हाॅर्न लगाकर बढ़ा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण

परिवहन विभाग की सख्ती के बाद भी राज्य के सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण कम नहीं हो रहा है. हाल में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में पाया गया है कि सबसे अधिक ऑटो और बाइक में साइलेंस को मोडिफाइड हो रहा है.

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– परिवहन विभाग ने जिलों को भेजा निर्देश, ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए चलाया जाये अभियान

संवाददाता, पटना

परिवहन विभाग की सख्ती के बाद भी राज्य के सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण कम नहीं हो रहा है. हाल में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में पाया गया है कि सबसे अधिक ऑटो और बाइक में साइलेंस को मोडिफाइड हो रहा है.इस कारण से इन गाड़ियों की वजह से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं, चार पहिया गाड़ियों में हाॅर्न में बदलाव कर के तेज आवाज का हार्न लगाया जा रहा है और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है. विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि गाड़ियों में हाॅर्न बदल कर तेज आवाज का हाॅर्न लगाने वाले चालकों पर सख्ती करें और जुर्माना वसूलें. जिलों में साप्ताहिक रूप से सिर्फ ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाये.

70 प्रतिशतक बाइक, ऑटो और चार पहिया गाड़ी फैला रहें हैं ध्वनि प्रदूषण

विभाग के मुताबिक राज्य में बाइक, ऑटो और चार पहिया वाहनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है. 70 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण को बढ़ावा देने में इन गाड़ियों का सहयोग है, जिसमें 60 प्रतिशत गाड़ियों में शो रूम से निकली हुई गाड़ी का हाॅर्न बदला रहता है. इस कारण से छोटी गाड़ियों से ट्रक, बस के हार्न की आवाज निकती है, जिससे लोग डर भी जाते हैं और दुर्घटनाएं भी होने की संभावना अधिक रहती है. वहीं, बस, ट्रक, ट्रैक्टर की बात करें, तो इन गाड़ियों में विभाग के मुताबिक अलग से हार्न लगाया जाता है, जिससे अत्याधिक साउंड पॉलुशन बढ़ता है.

जिलों में टीम गठित कर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के मुताबिक पटना सहित सभी जिलों में परिवहन विभाग और यातायात के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर अभियान चलायेंगे. इसके लिए टीम का गठन होगा, जिसकी निगरानी जिलाधिकारी के स्तर से होगी. टीम में डीटीओ, एमवीआइ सहित अन्य यातायात के पदाधिकारी रहेंगे. जो साप्ताहिक तेज हाॅर्न की गाड़ियों को पकड़ने के लिए अभियान चलायेंगे. वहीं, वैसे दुकानों पर भी कार्रवाई की जायेगी, जो बाइक, कार, ट्रक के लिए अत्याधिक तेज आवाज का हार्न बेचते हैं.

नो हाॅर्न जोन चिह्नित करके साइनेज लगाने का आदेश

विभाग ने हास्पिटल, स्कूल, कॉलेज जैसे नो हाॅर्न जोन चिह्नित करने का आदेश दिया है. इन जगहों को चिह्नित कर वहां साइनेज लगाया जायेगा. इसके बाद भी उन जगहों पर गाड़ियों का हाॅर्न बजेगा, तो उस गाड़ी पर जुर्माना लेने के बाद उस गाड़ी चालक के लाइसेंस को जब्त किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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