15 लाख तक के सरकारी निर्माण में बालू-गिट्टी के लिए चालान नहीं

Updated at : 12 Mar 2025 12:47 AM (IST)
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15 लाख तक के सरकारी निर्माण में बालू-गिट्टी के लिए चालान नहीं

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 15 लाख तक के सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग में आनेवाले बालू-गिट्टी के लिए चालान जमा कराने की आवश्यकता नहीं हैं.

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संवाददाता,पटना उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 15 लाख तक के सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग में आनेवाले बालू-गिट्टी के लिए चालान जमा कराने की आवश्यकता नहीं हैं. उन्होंने बताया कि अक्सर विधायक व सांसद अपने क्षेत्र में अपने फंड से छोटे कार्यों के लिए बालू-गिट्टी मंगवाते हैं. उनको अब सिर्फ रायल्टी जमा कर ऐसे खनिजों को उठाव करना होगा. उन्होंने बताया कि 15 लाख से अधिक के बालू-गिट्टी के उठाव के लिए चालान की आवश्यकता होगी. उप मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. राज्य में जितने लोग बालू-गिट्टी के डिपो खोलने के इच्छुक होंगे उतने को सरकार डिपो खोलने की अनुमति देगी. सरकारी स्तर पर ऑनलाइन बालू पोर्टल चालू करने की तैयारी है. पोर्टल सशक्त करने के लिए जिला खनन पदाधिकारियों को सरकारी नंबर जारी किया गया है.

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