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Bihar: मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल कैद की सजा, खत्म होगी RJD MLA की विधायकी!

Updated at : 21 Jun 2022 11:22 AM (IST)
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Bihar: मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल कैद की सजा, खत्म होगी RJD MLA की विधायकी!

मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह को सजा का एलान कर दिया गया है. सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

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मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह को अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है. पटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का एलान किया है. अनंत सिंह के घर से AK 47 हथियार जब्त किये गये थे. इसी मामले में अदालत ने सजा का एलान किया है. इस सजा के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी भी खतरे में पड़ गयी है. नियमत: अब अनंत सिंह की विधायकी छीन ली जाएगी. हालांकि अनंत सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है.

घर से एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामद हुए

राजद विधायक अनंत सिंह को अदालत ने दोषी पाया था और अब आज सजा का भी एलान कर दिया गया है. अनंत सिंह बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 में दोषी पाये गये हैं. मोकामा विधायक अनंत सिंह का पैतृक आवास नदावां में है. 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी के दौरान यहां से एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामद किये गये थे.

राजद के बने उम्मीदवार, जेल में रहकर जीते चुनाव

एके 47 व हैंड ग्रेनेड कारतूस आदि बरामदगी के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और जेल में रहकर भी जीत गये. वो अभी मोकामा के विधायक हैं. बीते मंगलवार को आये फैसले में अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया था.

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क्या है संविधान में प्रावधान

संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को दो साल से अधिक की सजा सुनायी जा चुकी है. अब 10 साल की सजा सुनाये जाने के बाद अनंत सिंह को बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा.

पहले भी आए ऐसे मामले

विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा सीट पर भाजपा के रामनरेश प्रसाद यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन, 2015 के मार्च महीने में उन्हें एक आपराधिक मामले में सजा सुना दी गयी थी. दोषी पाये जाने के बाद मिली सजा के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था.

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Posted By: Thakur Shaktilochan

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