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Lockdown : 30 जून तक बिना Late Fee के टैक्स जमा कर सकेंगे GST करदाता : सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत निबंधित सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गयी है. अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क यानी लेट फी के कर का भुगतान और विवरणी दाखिल कर सकेंगे. वहीं, पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को मार्च-मई माह तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क और दंड के कर सकेंगे. लेकिन, उन्हें नौ फीसदी वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत निबंधित सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गयी है. अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क यानी लेट फी के कर का भुगतान और विवरणी दाखिल कर सकेंगे.

मोदी ने कहा कि पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई माह के कर का भुगतान और विवरणी बिना किसी ब्याज, विलंब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे. बिहार में इसका लाभ सभी करदाताओं यानी 85 प्रतिशत (2.75 लाख) लोगों को मिलेगा.

वहीं, पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई माह तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क और दंड के कर सकेंगे. लेकिन, उन्हें 18 की जगह नौ फीसदी वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.

कंपोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है, के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान और विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे.

इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना, अपील, विवरणी, आवेदन और अन्य दस्तावेज, जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था, की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गयी है.

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