Lockdown 4.0 : बिहार के गृह विभाग ने जारी किया आदेश, सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में, जानें... किन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति

केंद्र सरकार के स्तर पर लॉकडाउन-4 की समयसीमा 17 से 31 मई तक करने के बाद राज्य सरकार ने भी इससे संबंधित अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित करते हुए इसकी घोषणा की गयी है. इन क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, जिन्हें खोलने की अनुमति पहले से गृह विभाग ने दे रखी हैं.
पटना : केंद्र सरकार के स्तर पर लॉकडाउन-4 की समयसीमा 17 से 31 मई तक करने के बाद राज्य सरकार ने भी इससे संबंधित अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित करते हुए इसकी घोषणा की गयी है.
इन क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, जिन्हें खोलने की अनुमति पहले से गृह विभाग ने दे रखी हैं. पहले से जारी आदेश में जिन सामानों के दुकानों को खोलने की छूट दी गयी है. उसके अतिरिक्त अन्य दुकानें नहीं खुलेगी. वहीं, रेड जोन में उन्हीं गतिविधियों की छूट रहेगी, जिन्हें पहले से छूट दी गयी है. इसके अतिरिक्त कोई नयी छूट नहीं प्रदान नहीं की गयी है. तमाम प्राबंदी पहले के समान की लागू रहेगी.
राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन और सभी प्रखंड मुख्यालयों को छोड़कर शेष अन्य सभी क्षेत्र एक समान समझे जायेंगे और उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के पहले से जारी आदेश के अनुसार ही छूट रहेगी. इसके तहत कपड़ा और रेडिमेड कपड़े की दुकानों समेत सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जायेगा. ताकि भीड़ नहीं हो. किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन या अलग-अलग समय में खोला जायेगा. इससे संबंधित आदेश संबंधित जिला के डीएम जारी करेंगे. ग्राहकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने निकट के दुकानों से ही खरीददारी करें. दूर के दुकानों में जाने की अनुमति नहीं होगी.
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ओला या उबेर समेत अन्य किसी तरह की टैक्सी सेवा सिर्फ चिकित्सीय कारणों के अलावा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए ही चलेंगी. रिक्शा या ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश जारी करेगा. किराये की बसें जिला के अंदर या अंतर जिला नहीं चलेंगी. यह पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके अलावा गाड़ियों या आम लोगों का अंतर जिला या जिला के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने की मनाही होगी.
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गृह विभाग के आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों में उप-सचिव या समकक्ष तथा इनसे वरीय अधिकारियों की मौजूदगी शत-प्रतिशत रहेगी. वहीं, इससे नीचे के सभी पदाधिकारी या कर्मी प्रतिदिन कुल संख्या का 33 प्रतिशत ही उपस्थित होंगे. इसी तरह निजी संस्थानों के गैर-व्यवसायिक या व्यवसायिक कार्यालयों के खोलने की अनुमति होगी. इसमें भी कुल कर्मियों की संख्या का 33 प्रतिशत की उपस्थिति रोजाना होगी.
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लेखक के बारे में
By Samir Kumar
More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005
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