बिहार में रहेगा दो जोन, जानें राज्य सरकार के गाइडलाइंस में किस जोन को मिला कितनी छूट

23 April 2020 Dakbanglow par aaj sabhi gari ko sanitize kiya gaya
बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल कर लिया है. बाहर से लाये गये प्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय पर क्वारेंटिन किया गया है. इसलिए प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल करते हुए यहां आवश्यक वस्तुओं के लिए ही दुकानें खुल सकेंगी.
पटना : बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल कर लिया है. बाहर से लाये गये प्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय पर क्वारेंटिन किया गया है. इसलिए प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल करते हुए यहां आवश्यक वस्तुओं के लिए ही दुकानें खुल सकेंगी. रेड जोन में जिला मुख्यालय को बाहर रखा गया हेै. नये प्रावधान में कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह सभी बंदिशें लागू रहेंगी. ऑरेंज जोन में कपड़ा और रेडिमेड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है.गृह विभाग ने केंद्र सरकार के प्रावधानों के तहत सोमवार को गाइड लाइन जारी कर दिया.
गाइड लाइन के मुताबिक पूर्व की तरह राज्य में दो जोन ही होंगे. सभी कंटेनमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालयों को जिला मुख्यालय छोड़ रेड जोन में रखा गया है. बाकी के सभी इलाके आरेंज जोन में रहेंगे. सभी जिलाधिकारियों को किसी एक स्थान पर मौजूद अनेक दुकानों में से बारी -बारी से सप्ताह के अलग- अलग दिनों में खोले जाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है. लोगों को अपने आवासीय क्षेत्र के पास की दुकानों में जाने की अनुमति दी गयी है.
राज्य सरकार ने ओला और उबर तथा अन्य टैक्सी जिसे मात्र रेल यात्रियों एवं अस्पताल पहुंचाने के लिए खाेलने की अनुमति दी गयी है. रिक्शा और आटाे रिक्शा के खोले जाने के संबंध में परिवहन विभाग को आदेश जारी करने को कहा गया है. जिले के अंदर और दूसरे जिले में जाने के लि ए किराये के बसों पर प्रतिबंध लागू रहेगा. इसके अतिरिक्त गाड़ियों, व्यक्तियों को जिला के अंदर और बाहर जाने पर पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. जिन सेक्र में पूर्व में छूट दी गयी है, वह बरकरार रहेगी.
33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खुलेगी निजी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे सीनियर अधिकारियों को नियमित रूप से दफ्तर आना होगा. उनसे जूनियर कर्मियों को बारी बारी से 33 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसी प्रकार निजी संस्स्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है.
रेड जोन में यह रहेगा प्रतिबंधित, शाम छह बजे तक मिलेंगी जरूरी सामान
सैलून, ट्रेन, बस, स्कूल, कालेज, कोचिंग, होटल, रेस्टूरेंट,शापिंग माल, जिम, स्पोर्टस कम्पलेक्स,पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरयम.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




