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बिहार : समय सीमा में नहीं बांधी जा सकती भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, जानिए कैसे होता है जमीन हस्तांतरण

आलोक मेहता ने बताया कि अगर पांच एकड़ तक जमीन का हस्तांतरण किया जाता है, तो यह मामला प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से निष्पादित किया जाता है. पांच एकड़ से अधिक जमीन के हस्तांतरण के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जाती है. इसको समयबद्ध करना सही नहीं है.

By Prabhat khabar Digital
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आलोक मेहता
आलोक मेहता
प्रभात खबर

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