IRCTC Scam: IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव को राहत नहीं, कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

Published by : Preeti Dayal Updated At : 05 Jan 2026 12:43 PM

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आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव

IRCTC Scam: IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को राहत नहीं मिली है. आज 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान लालू यादव की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया.

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IRCTC Scam: आज 5 जनवरी को दिल्ली हाइकोर्ट में IRCTC घोटाला मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को राहत नहीं मिली है. दरअसल, लालू यादव की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से जवाब भी मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.

13 अक्टूबर को तय हुआ था आरोप

दरअसल, 13 अक्टूबर को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिये गए थे. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव की जानकारी में ही टेंडर प्रक्रिया में साजिश रची गई थी. कोर्ट ने लालू यादव से पूछा था, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? इसके जवाब में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था, मैं दोषी नहीं हूं. सभी आरोप गलत हैं.

राबड़ी-तेजस्वी ने क्या कहा था?

उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी पूछा गया था कि आप पर लगे आरोपों को लेकर क्या कहना है? इसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा था, मैं किसी भी तरह की साजिश या फिर धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूं. साथ ही तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था, यही आरोप आप पर भी लगे हैं. क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने भी आरोपों को गलत बताया था.

ये है पूरा मामला

ऐसे में लालू यादव ने निचली अदालत के आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती दी थी. जिसके बाद आज दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है. मालूम हो, यह मामला तब का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे. साथ ही 7 जुलाई, 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज कर लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

सीबीआई का दावा था कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. जबकि लालू प्रसाद के वकील का तर्क है कि उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाए रखने का कोई वैधानिक तर्क नहीं है.

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प्रीति दयाल, प्रभात खबर डिजिटल में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहीं हैं. यूट्यूब पोर्टल सिटी पोस्ट लाइव से पत्रकारिता की शुरुआत की. इसके बाद डेलीहंट और दर्श न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुकीं हैं. डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग में साढ़े 3 साल का अनुभव है. खबरें लिखना, वेब कंटेंट तैयार करने और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पर सटीक और प्रभावी खबरें लिखने का काम कर रहीं हैं. प्रीति दयाल ने पत्रकारिता की पढ़ाई संत जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से की. इस दौरान पत्रकारिता से जुड़ी कई विधाओं को सीखा. मीडिया संस्थानों में काम करने के दौरान डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े नए टूल्स, तकनीकों और मीडिया ट्रेंड्स को सीखा. पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे बड़े चुनावी कवरेज में काम करने का अवसर मिला. इस दौरान बिहार की राजनीति, चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं से जुड़े कई प्रभावशाली और पाठकों की रुचि के अनुसार कंटेंट तैयार किए. चुनावी माहौल को समझते हुए राजनीतिक विश्लेषण और ट्रेंडिंग मुद्दों पर आधारित खबरों को आसान और प्रभावी भाषा में तैयार करना कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. कंटेंट रिसर्च, SEO आधारित लेखन, सोशल मीडिया फ्रेंडली कंटेंट तैयार करना और तेजी से बदलते न्यूज वातावरण में काम करना प्रमुख क्षमताओं में शामिल है. बिहार की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, सिनेमा और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं पर रुचि और समझ है. टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना और समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करना कार्यशैली का हिस्सा है. प्रीति दयाल का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लगातार सीखते हुए अपनी पत्रकारिता कौशल को और बेहतर बनाना और पाठकों तक विश्वसनीय और प्रभावशाली खबरें पहुंचाना है.

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