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कन्हैया प्रसाद को अवैध बालू खनन मामले में जमानत

हाइकोर्ट ने एमएलसी राधा चरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद को अवैध बालू खनन मामले में शर्तों के साथ जमानत दे दी.

पटना. हाइकोर्ट ने एमएलसी राधा चरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद को अवैध बालू खनन मामले में शर्तों के साथ जमानत दे दी. न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की एकलपीठ ने इनके द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश निचली अदालत को दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त कन्हैया प्रसाद इस मामले की सुनवाई के दौरान नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर ट्रायल में अपना पूरा सहयोग करेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस मामले के ट्रायल का निष्पादन होने तक ये देश नहीं छोड़ेंगे और कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे.इसके अलावा जेल से बाहर आने के समय इडी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने और उसे हर समय चालू रखने को कहा गया है और इडी को बताये बिना बंद या बदलने से मना किया गया है .

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