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बॉयलर लगे कारखाने में की जायेगी विशेष जांच

Updated at : 08 Sep 2025 1:17 AM (IST)
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बॉयलर लगे कारखाने में की जायेगी विशेष जांच

बिहार सहित दूसरे राज्यों के कारखाना में काम करने वाले बिहारी श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब सभी बॉयलर लगे कारखानों में विशेष टीम भेजकर उपकरणों की जांच होगी

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संवाददाता, पटना

बिहार सहित दूसरे राज्यों के कारखाना में काम करने वाले बिहारी श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब सभी बॉयलर लगे कारखानों में विशेष टीम भेजकर उपकरणों की जांच होगी. हाल ही तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशा मेलाराम औद्योगिक क्षेत्र के सीगची केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से बिहारी मजदूरों की मौत हुई है. इस हादसे में बिहार के 10 श्रमिकों की मौत हो गयी थी, जिसके बाद से बिहार से अधिकारियों ने भी वहां जाकर घटना का जायजा लिया था. उन्हीं अधिकारियों की रिपोर्ट को आधार मानते हुए बिहार में बॉयलर लगे कारखानों में जांच सख्त करने का निर्णय लिया गया है. जांच टीम में श्रम संसाधन विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी के अधिकारी मिलकर स्थल निरीक्षण करेंगे.

रखना होगा फैक्ट्री मैनेजर : रिपोर्ट के मुताबिक सभी कारखानों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री मैनेजर रखने का निर्देश दिया गया है. जल्द ही विभाग के स्तर पर इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जायेगी, जिसके बाद नियम का पालन नहीं करने वाले फैक्ट्रियों को सील कर दिया जायेगा. साथ ही, संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

आमलोगों से भी लिया जायेगा फीडबैक

विभाग ने निर्देशित किया है कि सोशल ऑडिट करते समय आमलोगों से फीडबैक लिया जाये, ताकि कारखाना के संबंध में बाहरी परेशानियां भी सामने आ सके.कारखाना के कामकाज और सुरक्षा को लेकर बाहर रहने वाले लोगों से भी जानकारी प्राप्त करें. वहीं, ऑडिट के समय उन कारखानों की पूरी रिपोर्ट नियमानुसार अलग तैयार किया जाये, जिनका निबंधन नहीं है. निबंधन नहीं रहने का कारण जायज नहीं रहने पर वैसे कारखानों पर मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.

विभाग में 7375 कारखाना निबंधित है. विभाग के मुताबिक जहां नियमों की अनदेखी की जाती है. ऐसे कारखानों के संयुक्त निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश दिया जाता है. संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया जाता है. नियमों का पालन नहीं होने पर कारखाना प्रबंधन को अनुपालन के लिए निर्देशित किया जाता है.अनुपालन नहीं होने पर ऐसे कारखानों पर अभियोजन दायर कराया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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