विदेश में ब्लैक मनी खपाने वाले बिहारियों की अब बढ़ेगी मुश्किलें, कारोबारी से लेकर अफसर तक रडार पर!

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Bihar News: विदेश में काली कमाई को खपाने वाले बिहार के लोगों की मुश्किलें अब बढ़ सकती है. कारोबारी से लेकर अफसर तक रडार पर चढ़े हैं.
बिहार के उन लोगों की अब मुसीबत बढ़ने वाली है जो काली कमाई को विदेश में खपाए हुए हैं. ऐसे लोग इनकम टैक्स की रडार पर हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. ऐसे लोगों की संदिग्ध संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. अभी तक कई ऐसे लोगों के बारे में पता भी चल चुका है. काला धन अधिनियम के तहत अब इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है.
कई लोग रडार पर आए, हो सकती है कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कई ऐसे संदिग्ध संपत्तियों की जानकारी बिहार में आयकर विभाग को दी है. ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश मिला है. दरअसल, आयकर विभाग के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने अपने संपत्ति के ब्यौरे में उन संपत्ति का जिक्र नहीं किया है जो उन्होंने विदेश में रखा है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कई कारोबारी और अफसर जांच के दायरे में आ सकते हैं.
कौन चढ़े रडार पर?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे लोग जो खुद या उनके परिजन आए दिन किसी खास देश की यात्रा करते हैं वो भी रडार पर हैं. आइटीआर रिटर्न में जानकारी छिपाने वाले भी जांच के दायरे में आएंगे. कुछ लोग अपने उस परिजन के नाम पर लगातार आयकर रिटर्न फाइल करते हैं जो किसी तरह का कोई काम या कारोबार नहीं करते हैं. निजी संस्थान या ट्रस्ट के नाम पर भी टैक्स जमा करके अपनी वास्तविक आय छिपाने वाले उलझ सकते हैं.
जेल तक की सजा का है प्रावधान
बता दें कि इस तरह की जांच में फंसने वाले लोगों के खिलाफ 2015 के ब्लैकमनी कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है. जिसमें प्रावधान है कि अगर विदेश में आपकी कोई संपत्ति है तो इसकी जानकारी आपको आयकर रिटर्न में देनी ही होगी. ऐसा नहीं करने पर संपत्ति जब्ती से लेकर जेल तक का प्रावधान है.
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By ThakurShaktilochan Sandilya
डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.
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