Bihar News: गायघाट रिमांड होम मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई, महिला डीएसपी करेंगी केस की जांच

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Feb 2022 1:39 PM

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कोर्ट ने सरकार को कहा कि अगली सुनवाई को महिला विकास मंच द्वारा दायर किये गये हस्तक्षेप याचिका पर जवाब दायर करे. कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को कहा कि इस मामले में की गयी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें.

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पटना. हाइकोर्ट ने शुक्रवार को पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा महिला सुधार गृह मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस संवेदनशील मामले का अनुसंधान डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से ही करवाया जाये. साथ ही कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को कहा कि वह पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता तथा मदद करें.

मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया

वहीं, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने पटना के गाय घाट स्थित उत्तर रक्षा महिला सुधार गृह (आफ्टर केयर होम) में रहने वाली वासियों के साथ कथित तौर पर किये जा रहे उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और उनके साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार को कहा कि अगली सुनवाई को महिला विकास मंच द्वारा दायर किये गये हस्तक्षेप याचिका पर जवाब दायर करे.

समाज कल्याण विभाग ने इसकी जांच अपने स्तर से करवायी

कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को कहा कि इस मामले में की गयी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें. महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले से संबंधित खबर समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद दो बार समाज कल्याण विभाग ने इसकी जांच अपने स्तर से करवायी, लेकिन पता चला कि यह आरोप झूठा है. बावजूद इस मामले की जांच करने के लिए दो अलग-अलग प्राथमिकी पीड़ितों की तरफ से महिला थाने में दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है.

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