बिहार में कोरोना से मौत पर अब परिजनों को मिलेगा सैलरी का 90 प्रतिशत हिस्सा, जानें ESIC की नयी स्कीम
पटना : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) अपने सदस्यों के लिए नयी स्कीम लाने की तैयारी में जुटा है. यह स्कीम कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने प्रभात खबर के साथ विशेष बातचीत में नयी स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
सुबोध कुमार नंदन, पटना : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) अपने सदस्यों के लिए नयी स्कीम लाने की तैयारी में जुटा है. यह स्कीम कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने प्रभात खबर के साथ विशेष बातचीत में नयी स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
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क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी का वेतन मिलेगा. यानी कि इएसआइसी में योगदान देने वाले व्यक्ति का अगर कोविड से निधन हो जाता है, तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चों, निर्भर माता-पिता को हर माह कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 फीसदी भुगतान किया जायेगा.
यह स्कीम 24 मार्च 2020 से दो वर्षों के लिए लागू रहेगी. वैसे इस स्कीम को तीन जून से लागू किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने वालों के लिए पात्रता को काफी आसान रखा गया है, ताकि इएसआइसी में योगदान देने वाले कर्मचारियों की कोरोना से निधन के बाद उनके परिवार को आसानी से इसका लाभ मिल जाये.
सत्यजीत कुमार के अनुसार इस स्कीम का लाभ मृतक कर्मचारी की पत्नी तब तक उठा सकती है, जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती. वहीं, अगर परिवार में उसकी बेटी है, तो उसे तब तक वेतन का भुगतान होगा, जब तक उसकी भी शादी नहीं हो जाती. वहीं, माता-पिता को जीवनपर्यंत इस योजना का लाभ पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके साथ ही बेटे को उसके बालिग होने तक इसका लाभ मिलेगा.
क्षेत्रीय निदेशक के अनुसार किसी भी कंपनी में एक साल के भीतर कम से कम 70 दिन का जिसने इएसआइसी में योगदान दिया हो, ऐसे कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. इसके अलावा कर्मचारी को कोरोना होने से तीन महीने पहले इएसाआइसी में ऑनलाइन पंजीकृत होना चाहिए. इस दौरान अगर उसे कोरोना होता है और उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को इस स्कीम के लिए पात्र माना जायेगा.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
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