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अवैध खनन मामलों में दर्ज प्राथमिकी की इओयू करेगी जांच

Updated at : 14 Jun 2024 1:10 AM (IST)
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अवैध खनन मामलों में दर्ज प्राथमिकी की इओयू करेगी जांच

राज्य में बालू और पत्थर के अवैध खनन और ढुलाई मामलों में दर्ज प्राथमिकी की इओयू जांच करेगी. इसके साथ ही अवैध खनन और ढुलाई में संलिप्त विभागीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. यह निर्देश उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को पटना में विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिया है.

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– जांच रिपोर्ट के आधार पर खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय, अतिरिक्त प्रभार मुंगेर को किया गया निलंबित – चालान निर्गत करने वाले घाटों, ओवरलोड वाहन और ढाबों के निकट से जब्त वाहनों पर डीएम करेंगे कार्रवाई – अवैध खनन और ढुलाई करने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई संवाददाता, पटना राज्य में बालू और पत्थर के अवैध खनन और ढुलाई मामलों में दर्ज प्राथमिकी की इओयू जांच करेगी. इसके साथ ही अवैध खनन और ढुलाई में संलिप्त विभागीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. यह निर्देश उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को पटना में विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिया है. साथ ही जांच के बाद अधिकारी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और उसकी ढुलाई मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित कर कर दिया है. ये मुंगेर जिला के भी अतिरिक्त प्रभार में थे. इसके साथ ही बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ई-चालान निर्गत करने और वाहन ओवरलोडेड पाये जाने वाले बालू घाटों पर भी कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देश दिया है. उन्होंने सही काम करने वाले को परेशान नहीं करने और गलत काम करने वाले को बचाने सहित प्रोत्साहन नहीं देने का ध्यान रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया. श्री सिन्हा ने कहा कि जिन ढाबों से वाहन जब्त किये उन्हें भी अवैध ढुलाई में लिप्त माना जायेगा. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित डीएम स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, सचिव सह निदेशक सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे. बॉक्स मुंगेर जिले में बालू की अवैध ढुलाई पर कार्रवाई खान एवं भूतत्व विभाग को मुंगेर जिला के हेमजापुर, सफिया सराय थाना क्षेत्र में बालू के अवैध ढुलाई की सूचना मिली थी. ऐसे में खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक की रिपोर्ट पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है. गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर जिला में छापेमारी कर कुल 46 वाहनों को पकड़ा गया. इसमें से छह वाहन इ-चालान के साथ थे, लेकिन ओवरलोडेड थे. साथ ही 40 वाहन बिना इ-चालान के थे. उन वाहनों पर कुल एक करोड़ 42 लाख रुपये शमन शुल्क लगाया गया. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार वहां 40 वाहन बिना इ-चालान के थे. थाना एवं जिला में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच नहीं करने और सांठ-गांठ करने के कारण यह अनियमितता धड़ल्ले से की जा रही है.

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