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Friday, March 29, 2024

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भोजपुर शराब कांड मामले में पटना की विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ ED ने चार्जशीट किया दाखिल

Bhojpur liquor case: भोजपुर शराब कांड मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आरा के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह के खिलाफ विशेष न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दिया है. गुरुवार को दायर किये गये इस चार्जशीट में उन्हें पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट) के मामले में पूरी तरह से दोषी पाया गया है.

Bhojpur liquor case: भोजपुर शराब कांड मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आरा के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह के खिलाफ विशेष न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दिया है. गुरुवार को दायर किये गये इस चार्जशीट में उन्हें पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट) के मामले में पूरी तरह से दोषी पाया गया है.

इडी की जांच में पाया गया कि उन्होंने अवैध तरीके से शराब की माफियागिरी करके आरा और आसपास के क्षेत्र में 15 से ज्यादा प्लॉट के अलावा अन्य अचल संपत्तियां जमा की हैं, जिनका सरकारी मूल्य एक करोड़ 31 लाख रुपये है, जबकि बाजार मूल्य इससे करीब चार गुणा ज्यादा है. ये सभी प्लॉट पत्नी किरण देवी और उसके पार्टनर श्रीकुमार सिंह के नाम पर हैं.

सभी अवैध प्लॉट समेत अन्य संपत्तियों को इन्हें इडी ने फरवरी, 2020 में ही जब्त कर लिया था. इसके अलावा दर्ज चार्जशीट में उनके नाम से एक अवैध फॉर्म मां कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी पता चला है. इसमें लाखों रुपये के अवैध लेन-देन का पता चला है. इस कंपनी और इससे जुड़े सभी खातों को जब्त कर लिया गया है.

साथ ही इसमें जितने निदेशक हैं, उन सभी की भी जांच चल रही है. चार्जशीट में शराब माफिया संजय के खिलाफ करोड़ों की अवैध संपत्ति आपराधिक तरीके से ही अर्जित करने की बात का उल्लेख किया गया है. साथ ही इससे जुड़े तमाम दस्तावेज और साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये हैं. संजय प्रताप सिंह पर 2012 में अवैध शराब के बड़े कांड में मामला दर्ज हुआ था.

उनकी अवैध तरीके से सप्लाइ की गयी जहरीली देशी शराब को पीने से कई लोगों की मौत हो गयी थी. इसके बाद आरा के नवादा थाना में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था. इसके बाद उन पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने के लिए इस मामले को इडी को ट्रांसफर किया गया था. इसके बाद से इस मामले की जांच इडी कर रही है. संजय को अवैध शराब मामले में उम्रकैद की सजा तक हो चुकी है.

Posted By: Utpal kant

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