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संविदा चालकों को स्थायी नियुक्ति का तोहफा, डीजीपी ने दिया आदेश

Updated at : 04 May 2025 1:26 AM (IST)
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संविदा चालकों को स्थायी नियुक्ति का तोहफा, डीजीपी ने दिया आदेश

बिहार पुलिस में वर्षों से 11-11 महीने के अनुबंध पर काम कर रहे संविदा चालकों को आखिरकार स्थायीत्व मिलने जा रहा है.

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संवाददाता, पटना बिहार पुलिस में वर्षों से 11-11 महीने के अनुबंध पर काम कर रहे संविदा चालकों को आखिरकार स्थायीत्व मिलने जा रहा है. डीजीपी विनय कुमार ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सभी 12वीं पास संविदा चालकों को 15 मई, 2025 तक संबंधित जिला या इकाई में नियमित रूप से नियुक्त करने का आदेश जारी किया है. यह फैसला राज्यभर के सैकड़ों संविदा चालकों को राहत देने वाला है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे. डीजीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो चालक वर्तमान में केवल 10वीं पास हैं, उन्हें सेवा से नहीं हटाया जायेगा, बल्कि उनकी संविदा सेवा जारी रहेगी. हालांकि, यदि वे संविदा पर योगदान देने के पांच वर्षों के भीतर इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें भी नियमित नियुक्ति का लाभ मिलेगा. पांच वर्षों में परीक्षा पास न कर पाने की स्थिति में भी उनकी संविदा सेवा समाप्त नहीं की जायेगी. नियुक्ति से पहले सभी दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश भी दिया गया है. उल्लेखनीय है कि संविदा चालकों की बहाली वर्ष 2010 से हर वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए होती रही है. 990 सिपाही बने एएसआइ शपथ के बाद मिलेगा लाभ पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने पीटीसी से पास 990 सिपाहियों को एएसआइ पद पर कार्यकारी प्रोन्नति देने का आदेश जारी कर दिया है. उन्हें यह लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा. सभी प्रोन्नत कर्मियों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय या आपराधिक मामला लंबित नहीं है. ऐसे मामलों से जुड़े किसी भी सिपाही को यह प्रभार नहीं मिलेगा. बिहार पुलिस सेवा के 731 पदाधिकारियों की एक अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित कर दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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