विधि संवाददाता, पटना पटना हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाये गये आर्टिफिशल जेनेरेटेड वीडियो के प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राज्य के मुख्य सचिव के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भारतीय चुनाव आयोग व राहुल गांधी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल , मेटा और एक्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंथरी और न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने विवेकानंद सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते यह निर्देश दिया.विवेकानंद सिंह द्वारा दायर इस याचिका में याचिकाकर्ता ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ-साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भारतीय चुनाव आयोग व राहुल गांधी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल , मेटा और एक्स को भी पक्षकार बनाया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का गलत ढंग से वीडियो बनाना सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है.
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