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Patna : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ वीआइपी ने थाने में की शिकायत

वीआइपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज करायी. इसमें सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फेसबुक पर गलत खबर प्रदर्शित करके लोगों को भ्रमित किया है.

संवाददाता, पटना : वीआइपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने मंगलवार को कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर जानबूझ कर गलत मंशा व दुर्भावना से प्रेरित होकर गलत खबर प्रदर्शित करके आम जनता को भ्रमित किया है. राजनीतिक लाभ लेने के उदेश्य से और लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करने की कोशिश की है. इसलिए प्राथमिकी दर्ज की जाये. देव ज्योति ने शिकायत में लिखा है कि 12 मई को सम्राट चौधरी के अधिकृत फेसबुक अकाउंट पर यह दर्शाया गया है कि वीआइपी के नाम से संबंधित प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करायी, जिसे कई लिंक से सत्यापित किया जा सकता है. ऐसे में चौधरी पर तत्काल प्रभाव से निरोधाात्मक कार्रवाई करने के साथ भ्रामक पोस्ट को फेसबुक से हटाने का निर्देश संबंधित लोगों को दिया जाये. कंकड़बाग थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि आवेदन मिला है. रिसीविंग दे दी गयी है. जांच की जा रही है. मालूम हो कि साेमवार काे कोतवाली थाने में वीआइपी पार्टी के अधिकृत फेसबुक अकाउंट पर सम्राट चाैधरी काे वीआइपी की सदस्यता ग्रहण करते तस्वीर अपलाेड के मामले में भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने मुकेश सहनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

मनोज तिवारी पर दायर परिवाद एमपी- एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर

दिल्ली स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निवर्तमान सांसद और लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार तिवारी के विरुद्ध पटना व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया है. मंगलवार को परिवाद स्वीकृत होकर विशेष कोर्ट एमपी / एमएलए कोर्ट में जांच के लिए ट्रांसफर किया गया. विदित हो कि भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार तिवारी ने कांग्रेस के युवा नेता और उनके प्रतिद्वंद्वी कन्हैया कुमार के विरुद्ध प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि कन्हैया के नामांकन में केवल आठ लोग शामिल थे जिसमें चार कहार थे और पुनः कहा कि कहरवा कब आता है सबको पता है. परिवाद में कहा गया है कि इस प्रकार देश के अंदर विशेष कर बिहार,यूपी एवं झारखंड सहित अन्य राज्यों में कहार जाति एक अति पिछड़ी जाति समुदाय में आते हैं और संविधान के अनुसार कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं. कहार जाति एक मेहनतकश जाति है और इस जाति के अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं. सासंद तिवारी ने जान-बूझकर सोची-समझी मानसिकता के तहत ऐसे अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी की है. जिसके विरोध में आवेदक- सह-अधिवक्ता अशोक कुमार ने पटना सीजेएम कोर्ट में मनोज कुमार तिवारी के विरुद्ध एक परिवाद दिनांक 13 मई को दायर किया था.

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Prabhat Khabar News Desk
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