12.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

गोवा सिटी के नाम पर ग्राहकों से हुई ठगी, रेरा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को भेजा नोटिस

रेरा ने आम ग्राहकों के ठगे जाने से रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. सगुना मोड़ के पास रूपसपुर में क्षेत्र में एक अवैध तरीके से बनाये जाने वाले अपार्टमेंट निर्माता पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को स्वत: संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है.

पटना. रेरा ने आम ग्राहकों के ठगे जाने से रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. सगुना मोड़ के पास रूपसपुर में क्षेत्र में एक अवैध तरीके से बनाये जाने वाले अपार्टमेंट निर्माता पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को स्वत: संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है.

कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि बगैर रेरा से पंजीकरण किये अखबार में गलत रेरा पंजीकरण नंबर से विज्ञापन दिया गया है. साथ ही भ्रामक प्रचार से ग्राहकों को लुभा कर ठगने के कारण रेरा ने शुक्रवार को कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि को उपस्थित होने का आदेश दिया है.

इतना ही नहीं, अखबरों में विज्ञापन जारी कर सरकार के कई मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने बताया कि गोवा सिटी नामक प्रोजेक्ट के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक सुवाे मोटाे नोटिस पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को जारी किया गया है. बिना नोटिस के पंजीकरण नंबर दिये जाने के मामले में प्रावधान के मुताबिक तीन साल की जेल और पूरी संपत्ति के 10 फीसदी जुर्माना लग सकता है.

रेरा ने कहा-लोग ऐसी झूठ में नहीं फंसे, शनिवार को होना था भूमि पूजन

गोवा सिटी परियोजना के विज्ञापन पर प्राधिकरण के सदस्य आरबी सिन्हा ने कहा कि लोगों को इस तरह के झूठ में नहीं फंसना चाहिए. भू-संपदा अधिनियम की धारा 3 (1) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी प्रवर्तक अपनी परियोजना का प्रचार-प्रसार, बिक्री या बुकिंग तब तक नहीं कर सकता है, जब तक कि उसकी परियोजना प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हुई हो.

उन्होंने कहा कि पल्लवी राज कंन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध स्वप्रेरित नोटिस भेजने के पीछे मुख्य मकसद लोगों के हितों की रक्षा करना है. गौरतलब है कि कंपनी ने विज्ञापन देकर शनिवार को भूमि पूजन की तारीख तय की थी.

पुलिस को दी गयी जानकारी

आरबी सिन्हा ने कहा कि पटना के एसएसपी और रूपसपुर थाने के अध्यक्ष को भी यह सूचना भेज दी गयी है. प्राधिकरण के सदस्य ने आम लोगों से अपील की किसी भी परियोजना में पैसा लगाने से पहले वे उस परियोजना का रेरा पंजीकरण नंबर अवश्य जांच लें. जो भी परियोजना प्राधिकरण में पंजीकृत होती है, उसकी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट www.rera.bihar.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं.

सस्ता घर देकर पैसा लेने की कोशिश

कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विज्ञापन के माध्यम से काफी सस्ता फ्लैट देने की घोषणा की थी. भूमि पूजन के दिन बुकिंग करा कर एकमुश्त करीब 10 लाख देने पर टू बीएचके फ्लैट, करीब 16 लाख में तीन बीएचके फ्लैट देने का वादा किया गया है. बुकिंग के साथ सोने का सिक्का भी मुफ्त देने का वादा किया गया है. इसके साथ ही फ्लैट में पंखा, वाशिंग मशीन, गीजर से लेकर कई उपकरण देने का वादा किया गया है.

बगैर पंजीकरण के विज्ञापन अपराध

कंपनी ने विज्ञापन में दावा किया था कि वह प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है, जबकि भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम-2016 में किसी कंपनी को मान्यता देने का प्रावधान ही नहीं है. प्राधिकरण वैसी परियोजनाओं का पंजीकरण करता है, जो सभी मापदंडों पर खरी उतरती हैं.

गोवा सिटी परियोजना का प्राधिकरण ने पंजीकरण आज तक नहीं किया है. रेरा ने कहा है कि लगता है कि कंपनी ने लोगों को ठगने के लिए इसके विज्ञापन में अपने आवेदन संख्या को डाल दिया है. आवेदन मात्र से पंजीकरण नहीं हो जाता. सभी जांच-पड़ताल के बाद होता है.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel