बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अब नहीं लगाना होगा कार्यालय का चक्कर, घर बैठे मिलेगी पूरी सेवा

Updated at : 24 Sep 2022 7:08 PM (IST)
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बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अब नहीं लगाना होगा कार्यालय का चक्कर, घर बैठे मिलेगी पूरी सेवा

चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने में लोगों की भागदौड़ और अन्य परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य सचिव ने चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को बदला है. कई मामलों की समीक्षा में बाद यह कहा है कि चरित्र प्रमाण-पत्र देर से जारी होने पर कार्रवाई की जायेगी.

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बिहार के लोगों को अब चरित्र प्रमाण पत्र के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा. नयी व्यवस्था के तहत लोगों को अब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए सरकार के किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गृह विभाग अब आवेदक के मोबाइल और ईमेल पर ही प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगा. इसके लिए आदेश भी जारी किया जा चुका है. इस नयी व्यवस्था के शुरू हो जाने से लोगों की परेशानी कम हो जाएगी.

नयी व्यवस्था की शुरुआत

अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद ने डीएम- एसपी आदि अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हैं. चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को होने वाली परेशानी के कारण इस नयी व्यवस्था की शुरुआत की गई है. इस नयी व्ययस्था के शुरू हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी.

ई-मेल आइडी पर प्रमाण पत्र होगा उपलब्ध

आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन के समय आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी देना अनिवार्य होगा. इसी ई-मेल आइडी पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा. इस के लिए अपर मुख्य सचिव ने जिलों के डीएम, एसपी – एसएसपी को यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने इस नयी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देश दिया है. कहा गया कि आरटीपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र के निर्माण, विलंब की सूरत में अपील दायर करने की व्यवस्था, निर्धारित समय से अधिक समय लगने और दोषी पदाधिकारियों-कर्मियों पर दंड लगाने समेत पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जाए.

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प्रक्रिया को बदला

चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने में लोगों की भागदौड़ और अन्य परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य सचिव ने चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को बदला है. कई मामलों की समीक्षा में बाद यह कहा है कि चरित्र प्रमाण-पत्र देर से जारी होने पर कार्रवाई की जायेगी. आवेदक संबंधित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकेगा. बदलावों का प्रचार प्रसार भी किया जायेगा.

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