सिपाही बहाली संवाददाता, पटना बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी शैक्षणिक, जाति व निवास प्रमाणपत्र बना लेना होगा. इसके बाद बनने वाले प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने विज्ञापन संख्या 1/2025 में स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की है. पर्षद के मुताबिक न्यूनतम उम्र सीमा के लिए एक अगस्त 2025 और अधिकतम उम्र सीमा के लिए एक अगस्त, 2023 के आधार पर कट ऑफ तिथि तय होगी. शैक्षणिक अर्हता, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, इडब्लूएस का आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, गृहरक्षक अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड और ट्रांसजेंडर के पहचानपत्र के लिए आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी 18 अप्रैल, 2025 तक का कट ऑफ है. इडब्लूएस के लिए 2023-24 के आधार पर जारी प्रमाणपत्र मान्य होंगे. आरक्षण का लाभ लेने के लिए एससी व एसटी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाणपत्र व मूल निवास का डोमिसाइल देना होगा. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति व स्थानीय निवास के साथ ही क्रीमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र भी देना होगा. यह प्रमाणपत्र अंचलाधिकारी द्वारा जारी होना अनिवार्य होगा. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से. विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा. परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ताकि विवाहित महिला को बिहार राज्य का निवासी माना जा सके.
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