बिहार से बाहर के दो BPSC शिक्षकों की नौकरी छीनी गयी, जानिए किनसे अब ब्याज सहित रकम वसूलेगी सरकार…
Published by : ThakurShaktilochan Sandilya Updated At : 23 Oct 2024 10:23 AM
Bihar News: बिहार से बाहर के दो BPSC शिक्षकों की नौकरी छीन ली गयी. दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है. अभी और शिक्षकों पर गाज गिरनी है. जानिए वजह...
Bihar News: बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों (BPSC Teacher) पर गाज गिरना शुरू हो गया है. किशनगंज में दो शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. सीटेट की परीक्षा में इन शिक्षकों को 60 प्रतिशत से कम अंक थे. अब ऐसे सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द होने वाली है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक लेकर आए हैं. बिहार से बाहर के निवासी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोई छूट नहीं दी गयी है. जिन दो शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है वो दूसरे राज्य के निवासी हैं. इधर, फर्जी शिक्षकों से ब्याज सहित रकम वसूलने की तैयारी भी चल रही है.
किशनगंज में दो शिक्षक बर्खास्त…
किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के दो शिक्षकों की नौकरी पर तलवार चल गयी है. किशनगंज ज़िला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी करके दो शिक्षकों को बर्खास्त किया है. इस संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है. बताया गया है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में जिन शिक्षकों को बहाल किया गया है उनमें बिहार से बाहर के उन सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द होगी जिन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं. किशनगंज ज़िला शिक्षा पदाधिकारी की कार्रवाई भी बिहार से बाहर के निवासी उन शिक्षकों पर ही हुई है जिन्हें सीटेट में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हैं.
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क्यों छीनी गयी शिक्षकों से नौकरी?
उत्क्रमित मध्य विद्यालय निबुगुड़ी में तैनात शिक्षक राहुल क्षेत्रिय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसिया में सेवारत मोतीलाल यादव की सेवा खत्म की गयी है. बता दें कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा में पांच प्रतिशत की छूट दी है. लेकिन बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलेगा. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम-3, 1992 के तहत राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. बर्खास्त किए गए शिक्षक और शिक्षिकाएं राज्य के बाहर की निवासी हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं. उन्हें 5 प्रतिशत का छूट नहीं मिला है.
फर्जी शिक्षकों से ब्याज सहित रकम वसूल करेगी सरकार
इधर, फर्जी शिक्षकों पर भी गाज गिर रही है. सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिला एवं राज्य स्तर की काउंसलिंग में फर्जी पाये गये शिक्षकों से वेतन की रकम ब्याज सहित वसूल करने की योजना बना रही है. मालूम हो कि भागलपुर जिले में सभी फर्जी शिक्षकों को चिह्नित कर लिया गया है. राज्य स्तरीय टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
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By ThakurShaktilochan Sandilya
डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.
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