बिहार में कोरोना को लेकर सख्ती, बिना मास्क घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को देखते हुए अनलॉक-2 की प्रक्रिया 1 से 31 जुलाई तक शुरू करने की घोषणा की है. इसे सख्ती से पालन करने के लिए बिहार सरकार ने कई अहम निर्णय लिये हैं
पटना : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को देखते हुए अनलॉक-2 की प्रक्रिया 1 से 31 जुलाई तक शुरू करने की घोषणा की है. इसे सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिये हैं. इसके तहत अगर किसी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो समेत अन्य) में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखे, तो उसे बंद करने की कार्रवाई डीएम के स्तर से की जायेगी. सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल व सार्वजनिक वाहनों में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. राज्य के सभी विभागों और सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन पूरी सख्ती से कराएं.
कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और लोगों के साथ दुकानदारों द्वारा बरती जा रही लापरवाही की जांच के लिए डीएम के निर्देश पर बुधवार को दो स्पेशल टीमों का गठन किया गया. साथ ही पूर्व से गठित 10 में से सात टीमों व दो स्पेशल टीमों ने पटना शहर के सघन इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान एक दर्जन से अधिक दुकानदारों की मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों के पालन करने में लापरवाही पायी गयी. वहीं उन्हें हाथों-हाथ नोटिस दे दिया गया.
जिला कंट्रोल रूम इंचार्ज सुधीर कुमार ने बताया कि दो स्पेशल टीमों को बनाया गया है और इन टीमों को शहर के सघन इलाके में लगाया गया था. स्पेशल टीमों के साथ ही पूर्व से बनी नौ टीमों ने फ्रेजर रोड, डाकबंगला से बोरिंग रोड चौराहा, एक्जीबिशन रोड, गांधी मैदान इलाके में जांच की. इस दौरान टीम के साथ ही जिला कंट्रोल रूम इंचार्ज सुधीर कुमार भी हरिनिवास कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे. इसके अलावे कई अन्य कॉम्प्लेक्सों में भी भ्रमण किया.
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By Prabhat Khabar News Desk
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