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Sadak Suraksha Saptah 2021: बिहार में आज से यातायात नियम तोड़ने पर मिलेगी जेल की भी सजा, जानें हर गलती का अलग-अलग जुर्माना

बिहार में सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है. राजधानी पटना समेत सभी जिलों में वाहनों की जांच तेज होगी. वाहन चालक की कोई भी लापरवाही अब उन्हें मोटे रकम का जुर्माना भरकर चुकाना पड़ सकता है. साथ ही अब उन्हें जेल की भी सजा काटनी पड़ सकती है. परिवहन विभाग बिहार में दुर्घटना में कमी लाने के लिए यह अभियान शुरू कर रही है.

बिहार में सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है. राजधानी पटना समेत सभी जिलों में वाहनों की जांच तेज होगी. वाहन चालक की कोई भी लापरवाही अब उन्हें मोटे रकम का जुर्माना भरकर चुकाना पड़ सकता है. साथ ही अब उन्हें जेल की भी सजा काटनी पड़ सकती है. परिवहन विभाग बिहार में दुर्घटना में कमी लाने के लिए यह अभियान शुरू कर रही है.

बिहार परिवहन विभाग ने सभी जिलों को आज से सख्ती बरतने का निर्देश दिया है. राजधानी पटना में यातायात पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी इस अभियान में जुटेगी. यहां दोपहिया वाहन पर अगर चालक समेत पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट लगाए पकड़ा गया तो उसे एक हजार रूपए का जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर किसी वाहन चालक ने एंबुलेंस, दमकल, या इमरजेंसी सेवा में लगे किसी भी वाहन को रास्ता नहीं दिया तो उनपर भी फाइन किया जाएगा.

-नाबालिग को ड्राइविंग करते अगर पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक को अब 25 हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकती है. साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन को भी एक साल तक रद्द कर दिया जाएगा.

-परिवहन विभाग प्रदूषण को लेकर भी गंभीर है. अब अगर वाहनों से वायु या ध्वनि प्रदुषण होता देखा गया तो 10 हजार रूपए या तीन माह की सजा दी जा सकती है. दोबारा मामला सामने आने पर छह माह की सजा तय की गयी है.

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– दोपहिया वाहन चालक और सवारी दोनों में कोई भी अगर बिना हेल्मेट पकड़ा जाता है तो उसे 1 हजार की फाइन लगेगी. साथ ही वाहन को 3 माह के लिए परिचालन के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा.

-दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी दिखे तो उसे 1 हजार की फाइन लगेगी. साथ ही वाहन को 3 माह के लिए परिचालन के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा.

-खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 1 हजार से 5 हजार तक जुर्माना भरना होगा. या छह माह से 2 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है.

-सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार का जुर्माना भरना होगा.

-सिर्फ मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 1 हजार से पांच हजार का जुर्माना या तीन माह जेल की सजा होगी.

-शराब पीकर या नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना या 6 माह की सजा होगी.

-यात्री वाहन की ओवरलोडिंग करते पकड़े जाने पर 200 रूपए प्रति यात्री का जुर्माना देना पड़ेगा.

-बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार जुर्माना भरना होगा. साथ ही तीन माह जेल की सजा काटनी पड़ सकती है.

-एंबुलेंस, दमकल, या इमरजेंसी सेवा में लगे गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर अब 10 हजार का फाइन व तीन माह जेल की सजा हो सकती है.

-गाड़ी चलाने के दौरान फोन या किसी उपकरण से बात करने पर 10 हजार का जुर्माना भरना होगा या दो साल जेल में सजा काटनी होगी.

Posted By :Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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