Bihar Lockdown: पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आज से लॉकडाउन, जानें इससे जुड़े हर सवालों के जवाब

17 march 2020 Aaj Corona ko lay kar Bus ,Auto ,Bus stand me Cimical Spray kartay
Bihar Lockdown11 जिलों में शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है. इनमें राजधानी पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, और मोतिहारी जिला हैं.
पटना : पटना जिले में शुक्रवार से एक सप्ताह तक लॉकडाउन रहेगा. इस अवधि में जरूरी सामान, मसलन दवा, किराना, फल-सब्जी, मीट-मछली,कृषि संबंध समान आदि की दुकानें छोड़ कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. इनमें भी फल-सब्जी, मीट-मछली की दुकान सुबह छह बजे से 10 बजे तक और शाम में चार से शाम सात बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है. काॅमर्शियल कॉम्पलेक्स, शॉपिंग मॉल व धार्मिल स्थल बंद भी रहेंगे. हालांकि, सभी पार्क व पटना जू को खुला रखा गया है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार सृजन की योजनाएं भी जारी रहेंगी.
डीएम कुमार रवि ने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बेवजह घूमने और पकड़े जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. डीएम ने बताया कि इस दौरान जरूरी कार्यालयों को छोड़ कर सभी निजी व सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे. जो कार्यालय खुले रहेंगे, उनमें कम-से -कम कर्मी होने चाहिए. बैंक, बीमा,प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेली कम्यूनिकेशन व इंटरनेट तथा खाद्य सामग्री, दवा व मेडिकल उपकरण आदि की इ-कॉमर्स से डिलिवरी पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम व गैस के रिटेल सेंटर और गोदाम भी खुले रहेंगे.
रेल व विमान से सफर करने वाले यात्री भी निजी वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. ऑटो, इ-रिक्शा, सिटी बसें, टैक्सी और ऑनलाइन कैब पहले की तरह चलते रहेंगे. हालांकि, सुबह छह से 10 और शाम चार से सात की छूट की अवधि के अलावा अन्य समय में इनमें सवारी करने वाले व्यक्तियों से अवश्य पूछताछ होगी और जो आवश्यक सेवा से जुड़े नहीं होंगे या जिनके घर से निकलने की वजह आपातकालीन या अत्यावश्यक नहीं होगी, उनको यात्रा करने से रोक दिया जायेगा.
जिला अवधि
बेगूसराय 11 से 16 जुलाई तक
नालंदा 11 से 15 जुलाई तक
मुंगेर 10 से 16 जुलाई तक
मधेपुरा 10 से 16 जुलाई तक
सुपौल शहर 10 से 12 जुलाई तक
खगड़िया 10 से 14 जुलाई तक
मुजफ्फरपुर हफ्ते में दो दिन बंदी
1. क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे?
नहीं. अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, जैसे पुलिस, जिला, प्रशासन, अग्निशमन, निबंधन, परिवहन आदि. किसी भी सरकार कार्यालय को आवश्यक कार्यवश खोला जा सकता है. लेकिन कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ काम का निष्पादन होगा.
2. क्या वाहनों के िलए पास जरूरी है?
नहीं. अावश्यक सेवाओं के लिए वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा. लेकिन, ट्रैफिक नियमों के साथ ही मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
3. क्या ट्रेन, विमान व बस सेवा चालू रहेगी?
हां. इन सेवाओं पर कोई रोक नहीं है. यात्रियों को गतव्य तक के लिए पास की जरूरत नहीं. टिकट ही काफी है.
4. क्या होम डिलिवरी करने वालों के लिए पास जरूरी होगा?
नहीं. ऐसे व्यक्ति संबंधित संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर आ-जा सकेंगे. मास्क अनिवार्य होगा.
5. क्या होटल-रेस्टोरेंट खुले रहेंगे?
हां. लेकिन होटल, बैंक्वेट, मैरेज व कम्युनिटी हॉल में किसी समारोह में अधितम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. निमंत्रण पत्र के जरिये लोगों को बुलाये जाने वाले समारोहों की सूचना थाने को देनी होगी.
6. क्या दुकानें खुलने के लिए समय तय है?
सिर्फ फल-सब्जी व मीट-मछली की दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक और शाम चार से सात बजे खुलेंगी. शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह अपने निर्धारित अवधि में खुलेंगी.
7. क्या लॉकडाउन अवधि में कर्फ्यू लागू है?
पहले की तरह रात 10 से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
8. क्या औधोगिक गतिविधियों व निर्माण कार्य जारी रहेगा?
हां. कार्यस्थल पर सैनिटाजर की व्यवस्था और कर्मियों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा.
9. क्या इ-कॉमर्स सेवा जारी रहेगी?
हां. इ-कॉमर्स कंपनियों की ओर से सभी प्रकार के समान की होम डिलिवरी हो सकेगी . इससे जुड़े व्यक्ति आइकार्ड दिखा कर आ-जा सकेंगे.
10. क्या पार्क, खेल मैदान व इनडोर स्टेडियम खुले रहेंगे?
हां. सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क अनिवार्य रहेगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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