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Bihar Land Survey: दान में मिली है जमीन तो भरना होगा ये फार्म, बदलैन प्लॉट के लिए करना होगा ये काम

Updated at : 20 Sep 2024 10:18 AM (IST)
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land registry

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Bihar Land Survey: भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज स्वघोषणा का प्रपत्र -2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा कर सकते है. क्रय, बदलैन या दान की भूमि है, तो दस्तावेज की छायाप्रति जमा कर सकते हैं.

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Bihar Land Survey: मुजफ्फरपुर. जमीन सर्वेक्षण में बदलैन या दान की भूमि को लेकर आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के अनुसार भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज स्वघोषणा का प्रपत्र -2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा कर सकते है. क्रय, बदलैन या दान की भूमि है, तो दस्तावेज की छायाप्रति जमा कर सकते हैं. यदि जमीन से संबंधित सक्षम न्यायालय का आदेश है, तो आदेश की छायाप्रति भी दे सकते हैं.

क्या है बदलैन व दान की जमीन

जिस जमीन का स्टांप पेपर पर बदलैन किया गया है, उसे बदलैन की जमीन कहते हैं. अगर किसी जमीन का स्टांप पेपर पर बदलैन किया गया है, तो वह दस्तावेज़ जमीन सर्वे में मान्य नहीं होता. ऐसे में, रैयत को जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी.दान की जमीन वह जमीन है जिसे किसी ने दान में दी है. दान की गई जमीन पर दाता का कोई अधिकार नहीं रहता. दान पाने वाले का पूरा अधिकार होता है. दान की गई जमीन को बेचने पर सरकार सख्त है.

जमीन दान देने के क्या है नियम

विरासत में मिली प्रॉपर्टी को भी दान देने का अधिकार है, बशर्ते कि उसके कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी से इसकी इजाजत ली जाए. इतना ही नहीं, गिफ्ट में दी गई संपत्ति को वापस भी ली जा सकती है. इसका खास नियम है. प्रॉपर्टी दान करने का अधिकार हर व्यक्ति को मिला है. कोई भी व्यक्ति कायदे-कानून के दायरे में रहते हुए अपनी संपत्ति दान कर सकता है. इसके लिए कुछ नियम बनाये गये हैं, जिनका पालन जरूरी होता है.

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विवादित जमीन का दान मान्य नहीं

अपनी प्रॉपर्टी वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसके नाम से संपत्ति हो. उसी प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं जिस पर कोई कब्जा न हो. अगला नियम यह है कि जिस प्रॉपर्टी के ओनरशिप में जिसका नाम रजिस्टर्ड हो, वही व्यक्ति उसे दान कर सकता है. यह भी देखा जाता है कि दान करने वाला व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का हो. यानी किसी दिमागी अस्थिरता या पागलपन का शिकार न हो. ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दान करे तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है.

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Ashish Jha

लेखक के बारे में

By Ashish Jha

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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