अवैध खनन पर बिहार सरकार का एक्शन, बदला कानून, अब लगेगा 10 लाख का जुर्माना

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सांकेतिक फोटो

Bihar Illegal Mining New Rules: बिहार सरकार ने बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन पर बड़ी सख्ती लागू कर दी है. नई नियमावली के तहत अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा. GPS, CCTV और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी अनिवार्य होगी, जबकि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी.

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Bihar Illegal Mining New Rules: बिहार में अब बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन पर पहले से ज्यादा सख्ती होने वाली है. सरकार ने गैरकानूनी खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए बिहार खनिज नियमावली 2019 में बदलाव कर दिया है. नई संशोधित नियमावली पूरे राज्य में लागू कर दी गई है. इसके बाद अब अवैध खनन से जुड़े मामलों में भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई तय होगी.

एक लाख से दस लाख रुपये तक लगेगा जुर्माना

नई व्यवस्था के तहत लघु खनिजों जैसे बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन, बिना अनुमति ढुलाई या गलत भंडारण पर अब एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. सरकार का साफ संदेश है कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों को अब किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.

खनिज कारोबार करने वाले को नहीं मिलेगा पट्टा

नियमों में एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि जो व्यक्ति पहले से खनिज कारोबार में शामिल है, वह अब खनिज पट्टा नहीं ले सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे खनन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से संसाधनों पर कब्जा रोकने में मदद मिलेगी.

नई नियमावली के मुताबिक किसी भी बंदोबस्तधारी को 200 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र खनन के लिए नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही जिस बालू घाट का बंदोबस्त किसी व्यक्ति के पास होगा, उसके 500 मीटर के दायरे में अगर अवैध खनन की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना सरकार को देना उसकी जिम्मेदारी होगी. जानकारी छिपाने पर बंदोबस्तधारी पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

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खनन क्षेत्रों में CCTV, GPS और इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा जरूरी

सरकार ने खनन क्षेत्रों की निगरानी के लिए अब सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया है. सीसीटीवी फुटेज कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां तुरंत डेटा देख सकें. इससे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर नजर रखना आसान होगा.

अगर कोई वाहन बिना ढके बालू या अन्य खनिज लेकर चलता पकड़ा गया तो उस पर भी सख्त जुर्माना लगेगा. ट्रैक्टर पर 5 हजार रुपये और बड़े वाहनों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है.

खान एवं भू-तत्व विभाग लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन नई नियमावली के बाद कार्रवाई और तेज होगी. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में खनिज संसाधनों की लूट रोकी जाए, राजस्व बढ़े और अवैध खनन नेटवर्क को कमजोर किया जाए.

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Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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